गैर IAS से IAS में पदोन्नति का रास्ता साफ राजस्थान हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर
खबरों में बीकानेर
गैर IAS से IAS में पदोन्नति का रास्ता साफ
राजस्थान हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर

गैर IAS से IAS में पदोन्नति का रास्ता साफ
राजस्थान हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की RAS एसोसिएशन की अपील,
राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा था- 'सरकार RAS के अलावा दूसरी सेवाओं के भी विशेषज्ञों की ले सकती है सेवाएं,
ऐसे में गैर सेवा के अधिकारियों को IAS में पदोन्नति का मिलना चाहिए अवसर'
वहीं RAS एसोसिएशन ने किया था सरकार के कदम का विरोध,
'अपवाद की स्थिति में ही राज्य सरकार कर सकती है ऐसा,
लेकिन सरकार ने अन्य सेवा के अफसरों से IAS में पदोन्नति की बना ली परंपरा'
अब सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई मुहर
RAS एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के साथ तनवीर अहमद ने की पैरवी, वहीं सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स की तरफ से वरिष्ठ वकील और हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अशोक गौड़ ने की पैरवी


Comments
Post a Comment
कमेंट कीजिए - खबर आपकी नजर में...