रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक आवागमन बंद, जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जारी किए आदेश शनिवार रात 8 बजे से लागू होंगे आदेश, पढ़ें - किन्हें रहेगी छूट 👇
*BAHUBHASHI* *खबरों में बीकानेर*🎤 🌐 📰 🙏 मोहन थानवी 🙏 सच्चाई पढ़ें । सकारात्मक रहें । संभावनाएं तलाशें । बीकानेर शहर सहित नोखा और श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका के शहरी क्षेत्र में रात 8 से प्रातः 6 बजे तक रहेगा आवागमन निषेध जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जारी किए आदेश शनिवार रात 8 बजे से लागू होंगे आदेश बीकानेर, 31 जुलाई। कोरोनावायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने और जन स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने समस्त बीकानेर शहरी क्षेत्र, नगर पालिका नोखा और श्रीडूंगरगढ़ के शहरी क्षेत्र के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए रात 8 बजे से रात प्रातः 6 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन को सख्त निषेध घोषित किया है। 1 अगस्त को रात 8 बजे से लागू होने वाले यह प्रतिबंध आगामी आदेश तक प्रभाव में रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट मेहता ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंदर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीकानेर उपखंड क्षेत्र में जोधपुर रोड बाईपास से जयपुर ...