सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 27,93,200/- रूपये का मुआवजा आदेश
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📝 ✍️ सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 27,93,200/- रूपये का मुआवजा आदेश
न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर
यह कि दिनांक 29.07.2011 को सहीराम पुत्र श्री बगताराम बिश्नोई, गांव मिठड़ीया, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर बस संख्या RJ19-IP-5000 में सवार होकर जयपुर से लुधियाना जा रहा था कि समय करीब 06.00 ए.एम. पर सड़क आम कोटकपुरा बाईपास स्थित चडीक रोड़ मोगा (पंजाब) पर बस संख्या RJ19-IP-.5000 के चालक सुरेश कुमार ने अपनी बस को बहुत तेजगति, लापरवाही एवं गफलत से चलाया जिसके कारण बस अनियंत्रित होकर पलट गई। जिसके कारण बस में सवार सहीराम के गंभीर प्रकृति की चोटे आई तथा उन्हीं चोटों के कारण सहीराम बिश्नोई की मृत्यु हो गई।
जिसका मुआवजा दावा मृतक के परिजनों की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘‘बोळा’’ ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिसमें माननीय न्यायालय ने मृतक सहीराम बिश्नोई के परिजनों को मुआवजा राशि 27,93,200/- रूपयें व दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से उक्त समस्त राशि पर 07 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए बस संख्या RJ19-IP-.5000 के मालिक, ड्राईवर एवं बीमा कम्पनी HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है।
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