5 पुलिस थानों के विभिन्न क्षेत्रों में निषेधाज्ञा

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5 पुलिस थानों के विभिन्न क्षेत्रों में निषेधाज्ञा

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5 पुलिस थानों के विभिन्न क्षेत्रों में निषेधाज्ञा


बीकानेर, 31 जुलाई। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) सुनीता चौधरी ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर शहर के 5 थानों के कुछ क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
चैधरी ने बताया कि थाना नयाशहर के गली नं 06,रामपुरा बस्ती के क्षेत्र में- गणेश मन्दिर के सामने मकान संजय पारीक से मकान रामलाल जैन तक के क्षेत्र में, सर्वाेदय बस्ती के क्षेत्र में- हीरा पीरा स्कूल के पास, टैक्सी स्टैण्ड वाली गली के पास पूर्व दिशा में मकान राजू माली से पश्चिम दिशा में मकान चैरूलाल तक के क्षेत्र में, थाना गंगाशहर के अन्तर्गत सम्पत पैलेस के सामने, नोखा रोड, गंगाशहर के क्षेत्र में- मकान गोपीचन्द वर्मा से खाली बाड़ा श्यामसुखा तक- खाली बाड़ा डागाजी से मकान सागरमल बोथरा तक के क्षेत्र में, किसमीदेसर के क्षेत्र में-...... 
शिव मंदिर के पास मकान नंदलाल गहलोत से मकान सांवरलाल माली तक- मकान इन्द्र कुमार से मकान सतुराम गहलोत तक के क्षेत्र में, थाना बीछवाल सेक्टर-बी, करणी नगर, लालगढ के क्षेत्र में- बीपीएस स्कूल के पास मकान संख्या बी-331 से मकान संख्या बी-334 तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।
उन्होंने बताया कि थाना जेएनवीसी के अन्तर्गत चैपड़ा मोहल्ला, उदासर के क्षेत्र में- मकान महेन्द्र चैपड़ा से मकान उदयचन्द चैपड़ा तक- तेरापंथ भवन से मकान कमल महनोत तक के क्षेत्र में, कान्ता खतुरिया काॅलोनी के क्षेत्र में- पुष्पा मेंशन के पूरे काॅम्प्लेक्स में, 
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पवनपुरी के क्षेत्र में- मकान संख्या 39 ए टी. आर. आहूजा से मकान संख्या 36 सौरभ व्यास तक के क्षेत्र में, शिवबाड़ी चैराहा के क्षेत्र में- मकान संजय सुखाड़िया से मकान डा जे. आर. सुखाड़िया तक के क्षेत्र में, थाना सदर के सिविल लाईन के क्षेत्र में- कोठी संख्या श्र/39/1/2 देवेन्द्र सिंह नागर से कोठी विक्रम सिंह भाटी तक के क्षेत्र में, फतीपुरा के क्षेत्र में- मकान किसनलाल मेघवाल से मकान मांगीलाल तक के क्षेत्र में, राणीसर बास, गजनेर पुलिया के पास के क्षेत्र में- मकान मोडाराम मास्टर से मकान भार्गव हाऊस तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।
चैधरी ने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।


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