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थाना नापासर अंतर्गत के कुछ क्षेत्र से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रत्याहारित
बीकानेर, 30 जून। उपखण्ड मजिस्ट्रेट रिया केजरीवाल ने एक आदेश जारी कर पुलिस थाना नापासर के अन्तर्गत एक महिला के संक्रमित पाये जाने पर संक्रमित महिला के निवास स्थान के सम्पूर्ण परिधि क्षेत्र जो मकान कोजूराम ओझा व सागर तावणिया से लेकर शिवकिशन व देवकिशन के मकान व माताजी मन्दिर होते हुए मकान रामस्वरूप ओझा से मोहनलाल ओझा व श्रवण ओझा के मकान तक के क्षत्र में 9 जून को जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित कर प्रतिबंधित किया गया था।
उप खण्ड मजिस्ट्रेट ने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गये रोगी के सम्पर्क में आये व्यक्तियों की जांच करवाई जा चुकी है एवं रैण्डम सैम्पल भी नेगेटिव प्राप्त हुए हैं। ऐसी स्थिति में आमजन की सुविधा को मद््देनज़र रखते हुए उक्त क्षेत्र में घोषित प्रतिबंधात्मक आदेश (जीरो मोबीलिटी क्षेत्र) को प्रत्याहारित कर लिया है। उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश को प्रत्याहारित किया है।
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