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तम्बाकू उत्पाद दुकान में दिखते भी हैं तो भी ये एक्ट का उल्लंघन की श्रेणी में आता है
विश्व तंबाकू निषेध दिवस
‘‘जिंदगी चुने, कोरोना नहीं’’
तम्बाकू के कोरोना कनेक्शन पर प्रचार रथ से जनजागरण
कोटपा एक्ट में काटे चालान
बीकानेर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न जागरूकता गतिविधियों से आमजन को सचेत किया गया। तंबाकू की पीक थूकने से कोरोना संक्रमण फैलने जैसे गंभीर विषय को आमजन तक पहुंचाने रविवार प्रातः स्वास्थ्य भवन से एक विशेष जागरूकता रथ को रवाना किया गया। सीएमएचओ डॉ बी एल मीणा, जिला आईईसी समन्वयक मालकोश आचार्य व एनटीसीपी प्रभारी महेंद्र जायसवाल ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाई। प्रचार रथ द्वारा स्टेशन रोड, के.ई.एम. रोड, जूनागढ़, फड़ बाजार, रानी बाजार व कोटगेट क्षेत्र में माइकिंग व पेम्फलेट वितरण कर व्यापारियों व आमजन को तम्बाकू के कोरोना कनेक्शन व कोटपा एक्ट 2003 की पालना के सम्बन्ध में जानकारी दी
स्वास्थ्य भवन सभागार में तंबाकू व कोरोना संक्रमण विषय पर विमर्श का आयोजन किया गया। डॉ बी.एल. मीणा ने बताया कि तम्बाकू चबाने से मुंह, गला, अमाशय, यकृत और फेफड़े के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। मुंह के कैंसर के रोगियों की सर्वाधिक संख्या भारत में है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण काल में तो तम्बाकू की डबल मार हो गई है। एक तो कैंसर ऊपर से बार-बार थूकने की आदत से कोरोना भी फैलने का जोखिम बढ़ गया है। इसीलिए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 200 रूपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। डॉ सत्यनारायण भार्गव ने कहा कि धूम्रपान से ना केवल स्मोकर बल्कि उनके आस-पास रहने वाले उनके सगे और दोस्त भी शिकार होते हैं। बहुत मौतें तो पैसिव स्मोकिंग से ही हो जाती हैं। डॉ विवेक गोस्वामी ने बताया कि तम्बाकू की लत के शिकार व्यक्ति आसानी से इसे छोड़ सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि पहले उन्हें दिल से ये अहसास कराया जाए कि तम्बाकू एक भयानक बुराई है।
मालकोश आचार्य ने बताया कि कोई भी व्यक्ति तम्बाकू व धूम्रपान छोड़ने सम्बन्धी सहायता के लिए टोल फ्री 104 व 108 पर कॉल कर सकता है इसके आलावा एम-सेसेशन कार्यक्रम व राष्ट्रीय क्विटलाइन सेवा के तहत टोल फ्री न. 1800-11-2356 पर कॉल कर सकता है या 011-22901701 पर मिस्ड कॉल द्वारा भी रजिस्टर किया जा सकता है। इस अवसर पर कोरोना स्क्रीनिंग दल के सदस्यों को तंबाकू निषेध संबंधी शपथ भी दिलवाई गई।
कोटपा एक्ट 2003 में काटे चालान, की समझाइश
स्वास्थ्य विभाग के दल द्वारा स्टेशन रोड, रानी बाजार, गोगा गेट, व गंगाशहर रोड क्षेत्र में तंबाकू विक्रेताओं पर कोटपा एक्ट उल्लंघन संबंधी चालान काटे गए। दल में शामिल एनटीसीपी प्रभारी महेंद्र जायसवाल, डेंटल हाइजीनिस्ट संजय शर्मा व डेंटल असिस्टेंट नंदलाल इंदौरा द्वारा कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6 ए व 7 में कुल ₹2150 राशि के चालान किए गए।
कोटपा एक्ट 2003 में ये हैं प्रावधान
डॉ मीणा ने बताया कि कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना गैर कानूनी है साथ ही समस्त सार्वजनिक परिसरों के प्रबंधकों-मालिकों को इस आशय का एक साइनेज भी लगाना अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन पर 200 रूपए तक का चालान काटकर दण्डित किया जाता है। इसी प्रकार धारा 5 के तहत तम्बाकू युक्त उत्पाद के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण रोक लगाते हुये विज्ञापन के होर्डिंग्स हटाने, धारा 6 ए के तहत सभी तम्बाकू बेचने वाली दुकानों पर नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, 6 बी के तहत समस्त सरकारी गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा धारा 7 के तहत खुली सिगरेट बेचने पर भी प्रभावी रोक लगाने के निर्देश जारी किये गए हैं। उन्होंने बताया कि नाबालिकांे को तम्बाकू उत्पाद न बेचने का साइनेज ना लगाने वालों पर धारा 6 ए के तहत चालान काटे जाते हैं। साथ ही तम्बाकू उत्पाद यदि नाबालिक को दुकान में दिखते भी हैं तो भी ये एक्ट का उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
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