सरपंच अयोग्य घोषित
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सरपंच अयोग्य घोषित
बीकानेर, 30 सितम्बर। संभागीय आयुक्त हनुमान सहाय मीना ने श्रीगंगानगर जिले की पंचायत समिति सादुलशहर की ग्राम पंचायत सरदारपुरा जीवन के सरपंच को आगामी पांच साल की समयावधि के लिए पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया है।
संभागीय आयुक्त मीना ने बताया कि सरपंच रविन्द्र कुमार पर 4 हजार 500 रूपये की रिश्वत लेने का प्रकरण चल रहा था। इस प्रकरण की विभिन्न स्तरों पर सक्षम अधिकारियों द्वारा जांच करवाई गई थी। जांच में दोषी पाये जाने पर ग्राम पंचायत सरदारपुरा जीवन के सरपंच रविन्द्र कुमार को पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38 (3) के तहत आगामी 5 वर्ष की समयावधि तक पंचायतराज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करते हुए पंचायतराज अधिनियम1994 की धारा 39 (2) के तहत पद रिक्त घोषित कर दिया है। उन्होंने बताया कि इसकी सक्षम स्तर पर अनुमोदन करवा लिया गया है।
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