GST कर चोरी : बाप-बेटे की दिल्ली में पहली गिरफ्तारी

28 करोड़ रुपये के जीएसटी की चोरी के मामले में केंद्रीय कर, पूर्वी दिल्ली आयुक्तालय ने दो लोगों को गिरफ्तार किया 
केंद्रीय कर, जीएसटी पूर्वी दिल्ली आयुक्तालय ने तांबा उद्योग से संबंधित लगभग 28 करोड़ रुपये की चोरी के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट इनवॉयस धोखाधड़ी से जारी करने के मामले में 22 मई, 2018 को शाहदरा में बाप-बेटे को गिरफ्तार कर लिया। यह 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी हुई नई कर व्यवस्था के तहत दिल्ली में गिरफ्तारी का पहला मामला है।
कई जगहों पर तलाशियां ली गईं। इस दौरान विभिन्‍न संदिग्‍ध दस्‍तावेज एवं साक्ष्‍य पाए गए। इसके बाद हुई गहन जांच-पड़ताल के दौरान इसमें दोनों ही बाप-बेटे के लिप्‍त होने के बारे में पता चला। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 (1) के तहत दोनों बाप-बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। माननीय सीएमएमपटियाला हाउस ने इन दोनों को 14 दिनों के लिए न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया।
सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 के अनुसार वस्‍तुओं की आपूर्ति के बगैर ही कोई इनवॉयस या बिल जारी करना अथवा इनपुट टैक्‍स क्रेडिट से गलत तरीके से लाभ उठाना या उसका उपयोग करना एक संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध है, बशर्ते कि उसमें निहित धनराशि 5 करोड़ रुपये से अधिक हो।
इस दिशा में आगे जांच जारी है एवं टैक्‍स चोरी की राशि के अभी और बढ़ जाने की आशंका है। अधिकारियों ने इस दिशा में आगे जांच होने पर कई और फर्जी कंपनियों अथवा फर्मों के इस कार्य में लिप्‍त रहने की संभावना से इनकार नहीं किया है।
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