कॉलेज शिक्षा : कैसे चले काम, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 1980 से मात्र 57 पद ही स्वीकृत ! उप मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई गई बात, प्रयोगशाला सहायक संघ ने नवीन पद सृजन एवं पदोन्नति कैडर की जरूरत बताई
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कॉलेज शिक्षा : कैसे चले काम, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 1980 से मात्र 57 पद ही स्वीकृत !
उप मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई गई बात, प्रयोगशाला सहायक संघ ने नवीन पद सृजन एवं पदोन्नति कैडर की जरूरत बताई
कॉलेज शिक्षा : कैसे चले काम, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 1980 से मात्र 57 पद ही स्वीकृत !
उप मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई गई बात, प्रयोगशाला सहायक संघ ने नवीन पद सृजन एवं पदोन्नति कैडर की जरूरत बताई
जयपुर, बीकानेर।
कॉलेज शिक्षा विभाग में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 1980 से मात्र 57 पद ही स्वीकृत हैं ! इसके नवीन पदों का सृजन नहीं हुआ और पदोन्नति कैडर भी लागू नहीं है। इस मुद्दे को उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा के संज्ञान में लाकर समाधान की दरकार बताई गई है। राजस्थान प्रयोगशाला सहायक संघ (कॉलेज शिक्षा) के प्रदेशाध्यक्ष दिलीप सिंह सेरडीया ने प्रतिनिधिमंडल सहित डॉ बैरवा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में राज्य सरकार को कॉलेज शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों के लिए नवीन पद सृजन एवं सुव्यवस्थित पदोन्नति कैडर लागू करने की मांग की है।
संगठन ने उच्च शिक्षा मंत्री एवं शासन सचिव, कॉलेज शिक्षा विभाग से मांग की है कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित कैडर पुनर्गठन एवं नवीन पदों के सृजन को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए।
इस मौके पर पूरे राजस्थान आए संगठन सदस्य मौजूद रहे l
विस्तार से :-
संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्तमान में कॉलेज शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला सहायकों को संपूर्ण सेवाकाल में पदोन्नति के अत्यंत सीमित अवसर प्राप्त होते हैं, जबकि अन्य विभागों में प्रयोगशाला कर्मियों के लिए बहु-स्तरीय पदोन्नति व्यवस्था उपलब्ध है। इससे कर्मचारियों के मनोबल, कार्यकुशलता एवं कैरियर विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
संघ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार प्रयोगशाला सहायकों के लिए निम्नानुसार पदानुक्रम विकसित किया जाए—
प्रयोगशाला सहायक (लेवल-8)
वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (लेवल-10)
अतिरिक्त प्रयोगशाला अधिकारी/अधीक्षक (लेवल-12)
प्रयोगशाला अधिकारी/अधीक्षक (लेवल-14)
मुख्य प्रयोगशाला अधिकारी/अधीक्षक (लेवल-15)
संघ का कहना है कि इस व्यवस्था के लागू होने से कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे तथा विभाग में दक्षता एवं उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यह व्यवस्था राज्य के अन्य विभागों में प्रचलित कैडर संरचना के अनुरूप होगी।




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