घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रिफिलिंग पर की कार्यवाही

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घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रिफिलिंग पर की कार्यवाही




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घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रिफिलिंग पर की कार्यवाही


जयपुर, 30 नवम्बर। घरेलू गैस सिलेण्डर से ऑटो में अवैध रूप से रिफिलिंग करते हुए पाए जाने पर जयपुर के प्रताप नगर इलाके में कार्यवाही की गई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि जयपुर प्रथम के जिला रसद अधिकारी द्वारा की गई जांच मंे प्रताप नगर की गीता विहार कॉलोनी में एक प्लॉट पर बने एक कमरे में थाना खो नागोरियान निवासी नजरू खान दो इलेक्ट्रॉनिक मोटरों की मदद से 2 एलपीजी ऑटो में अवैध रूप से घरेलू गैस भरता हुआ पाया गया। प्रकरण में प्रताप नगर के पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर मौके पर 14.2 किलोग्राम क्षमता के 15 घरेलू गैस सिलेण्डर, 2 विद्युत चलित मोटर, 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, 2 एलपीजी ऑटो, 4 घरेलू गैस सिलेण्डर लेकर आई गाड़ी सहित 5 हजार 150 रूपए की राशि जब्त की। मामले में नजरू खान, जीवन सिंह, राघवेन्द्र सिंह व रामभाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 

शासन सचिव श्री जैन ने बताया कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं अवैध रिफिलिंग व दुरूपयोग करना द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 का उल्लंघन है और यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। 





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