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बूथ लेवल अधिकारी 15 अक्टूबर तक घर-घर जाकर प्रत्येक पंजीकृत मतदाता का सत्यापन करेंगे, जिले में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम 1 सितम्बर से - जिला निर्वाचन अधिकारी
बीकानेर, 31 अगस्त। जिले में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम 1 सितम्बर 2019 से प्रारंभ होगा। इसमें बूथ लेवल अधिकारी 15 अक्टूबर तक घर-घर जाकर प्रत्येक पंजीकृत मतदाता का सत्यापन करेंगे तथा इस दौरान बीएलओ संबंधित मतदाता को बताएगें कि किस तरह सभी मतदाता स्वयं निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं को काम ले सकते है।
यह जानकारी शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजैनिक दलों के सदस्यों और पत्रकारों को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने दी। उन्होंने कहा कि मतदाता वोटर हेल्पलाइन,मोबाइल ऐप,एनवीएसपी पोर्टल,काॅमन सर्विस सेन्टर/ई-मित्र कियोस्क व निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय में मतदाता सुविधा केन्द्र के माध्यम से मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टियां का सत्यापन कर सकेगा। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान बीएलओ द्वारा मतदाताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क कर उनकी प्रविष्टियों का सत्यापन करेंगे। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2019 मंे मतदाता सूची में शेष रहे मतदाता को फार्म नम्बर 6 भरवाएंगे। मतदाता सूची में पंजीकृत स्थायी रूप से स्थानांतरित व मृत मतदाता की सूचना प्राप्त करेंगे और उनका फार्म 7 भरेंगे। उन्होंने बताया कि किसी मतदाता की प्रविष्टि में अंतर है तो इस के लिए फार्म नम्बर 8 व अप्रवासी भारतीयों हेतु फार्म नम्बर ’6 क’ प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के दौरान मतदाताओं द्वारा परिवार के सदस्यों की प्रविष्टियों का सत्यापन भी किया जा सकेगा।
गौमत ने बताया कि ’मतदाता सत्यापन कार्यक्रम’ का मूल उद्देश्य यह है कि 01 जनवरी, 2020 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के प्रारूप् प्रकाशन से पहले अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2019 को सभी पात्र व्यक्तियों का मतदाता सूची में पंजीकरण किया जाए तथा मतदाता सूची में किसी भी स्थानान्तरित/मृत मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं रहे। उन्होंने बताया कि निर्वाचक पंजीकरण कार्यालय में मतदाता सविधा केन्द्र के माध्यम से मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टियों का सत्यापन,आयोग द्वारा इस हेतु अधिकृत किए गए 7 दस्तावेजों यथा- भारतीय पास्पोर्ट, ड्राइविंग लाईसंस, आधार, राशन कार्ड, सरकारी/अर्द्ध सरकारी कर्मियों को जारी पहचान पत्र, बैंक की पासबुक, किसान पहचान पत्र एवं निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अन्य दस्तावेज में से किसी एक के साथ, किया जा सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में संशोधन किया जाना वांछनीय हो तो निर्धारित प्रपत्र में आॅनलाइन आवेदन पत्र भरकर प्रस्तुत कर सकेंगे।
इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ए.एच.गौरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) शैलेन्द्र देवड़ा, कांगे्रस से नितिन वत्सस,सहीराम, सेवादल से श्रवण कुमार, सीआई (एम) से मूलचंद खत्री, उपनिदेशक आईटी सत्येन्द्र सिंह राठौड उपस्थित थे।



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