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आरएएस मुख्य परीक्षा का परिणाम
जारी करने पर लगी हाईकोर्ट की
रोक हटी, अब रिजल्ट का इंतजार
जयपुर । हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती-2018 की
मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने पर लगी रोक हटाते हुए इस
संबंध में दायर याचिकाओं को सारहीन मानते हुए निस्तारित कर
दिया। जस्टिस एके गौड़ ने यह आदेश सुरज्ञान सिंह, भाग्यश्री और
अन्य की याचिकाओं पर मंगलवार को दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के एजी एमएस
सिंघवी व आरपीएससी की ओर से कहा कि पूर्व में आरएएस
भर्ती नियम, 1999 के नियम 15 के तहत विज्ञापित पदों के 15
गुणा अभ्यर्थियों को वर्गवार मुख्य परीक्षा में बुलाया जाता था
लेकिन अब सरकार ने नियमों में संशोधन कर दिया और इसके
अनुसार अब मेरिट के आधार पर 15 गुणा अयर्थियों को बुलाए
जाने का प्रावधान किया है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया
कि संशोधित नियम को वर्ष 2013 से लागू किया गया है लिहाजा
प्रार्थियों का विवाद तय हो गया है। इसलिए भर्ती के मुख्य परीक्षा
परिणाम पर लगी रोक हटाई जाए।
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