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जालसाजी से 5.06 करोड़ रुपये से अधिक दाम पर आयकर प्रमाणपत्र ले रहा एक व्यक्ति गिरफ्तार
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जालसाजी से 5.06 करोड़ रुपये से अधिक दाम पर आयकर प्रमाणपत्र ले रहा एक व्यक्ति गिरफ्तार
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जालसाजी से 5.06 करोड़ रुपये से अधिक दाम पर आयकर प्रमाणपत्र ले रहा एक व्यक्ति गिरफ्तार
जीएसटी आसूचना महानिदेशालय (डीजीजीआई), गुरुग्राम जोनल इकाई ने मैसर्स श्री बालाजी एंटरप्राइसेस, ए-43 सरस्वती विहार, उत्तर-पश्चिम, दिल्ली-110034 के मालिक श्री अजीत जिंदल को गिरफ्तार किया है। इस फर्म ने जालसाजी से 5.06 करोड़ रुपये से अधिक दाम पर आयकर प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया, जिसका फर्जी कंपनियों द्वारा जारी चालान मूल्य 28.11 करोड़ रुपये था। इस फर्म ने इसके बाद जालसाजी से लिए प्रमाणपत्र का इस्तेमाल अपनी जीएसटी देनदारी को पूरा करने के लिए किया और सरकारी खजाने के साथ जालसाजी की।
श्री अजीत जिंदल ने सीजीएसटी कानून, 2017 के धारा 132 (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत अपराध किया, जो धारा 132 (5) के अंतर्गत संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। इसमें धारा 132 (1) (i) के तहत सजा का प्रावधान है। श्री अजीत जिंदल को 12 जुलाई, 2019 को सीजीएसटी कानून, 2017 की धारा 69 (1) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया जिसके बाद उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुरुग्राम के समक्ष पेश किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इस मामले में आगे जांच प्रगति पर है।
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