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लोकसभा आम चुनाव-2024, पाली में 1 आबकारी इंस्पेक्टर और 3 दुकानों के लाइसेंस निलंबित, आचार संहिता के दौरान शराब की दुकान के अवैध संचालन पर कार्रवाई
जयपुर, 7 अप्रैल। लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान पाली जिले में शराब की दुकानों पर बिक्री के कार्य की निगरानी में लापरवाही बरतने पर 1 आबकारी इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। साथ ही, पाली शहर में संचालित 3 शराब की दुकानों पर रात्रि 8 बजे बाद मदिरा बिक्री किए जाने पर इन दुकानों के अनुज्ञापत्र निलंबित किए गए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आचार संहिता के मद्देनजर रात्रिकालीन गश्त के दौरान पाली शहर में 3 दुकानों पर रात्रि 8 बजे बाद मदिरा की बिक्री किया जाना पाया गया। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों दुकानों के अनुज्ञापत्र निलंबित किए गए। इस प्रकरण में जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रस्ताव पर लोकसभा चुनाव के कार्य में बरतने के कारण पाली के आबकारी निऱीक्षक श्री संजय अखवात को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
श्री गुप्ता ने बताया कि इस अधिकारी के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियम 1958 के अंतर्गत विभागीय जांच शुरू की गयी है।





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