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✍🏻एक्सीडेंट : दोषी वाहन चालक को दो साल की सजा, दो व्यक्तियों की हुई थी मौत
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एक्सीडेंट : दोषी वाहन चालक को दो साल की सजा, दो व्यक्तियों की हुई थी मौत
बीकानेर । जिले के नापासर इलाके में छह साल पहले हुए सड़क सड़क दुघर्टना के मामले में
न्यायालय ने आरोपी कार चालक को दोषी करार देते हुए दो साल के साधारण कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इस मामले में ग्राम न्यायालय, बीकानेर ने आरोपी कार चालक अजय मोहम्मद पुत्र फतेह मोहम्मद को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 25 जून 2017 को हुई इस दुघर्टना में
नापासर निवासी गिरीराज प्रसाद, सुरेश कुमार बुनकर, रमेश कुमार गुर्जर व मुकेश कुमार गुर्जर तथा परिवादी जौहरी लाल खटीक काउंसलिंग के लिये बीकानेर आए थे। शाम को गिरीराज व
उसके तीनों दोस्त कार वापस लौट रहे थे। इसी दरमियान रायसर के पास सामने से आई काले रंग की कार गिरीराज की कार में घुसी और हादसे में गिरीराज व सुरेश की मौत हो गई। वहीं रमेश व मुकेश घायल हो गये। मामले में जौहरी लाल ने नापासर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोप लगाया कि अजय मोहम्मद लापरवाही व तेज गति से कार चला रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुर्म प्रमाणित मानते हुए उसे गिरफ्तार किया। अब चार साल बाद ग्राम न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई है। वहीं साढ़े सात हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। राज्य की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी सविता अहलावत ने की।
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