✒️*औरों से हटकर सबसे मिलकर*
बिना संशोधन पोर्टल शुरू किए
जाने का विरोध हुआ उग्र
बीकानेर । शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2020-21 में
आरटीई के अंतर्गत दिए जाने वाले पुनर्भरण में अड़ंगे
लगाने की मनमानी बदस्तूर जारी है। हजारों स्कूल्स द्वारा
विभाग को ईमेल भेजकर की गई मांग को दरकिनार करते
हुए आनलाईन शिक्षण सत्यापन प्रक्रिया के संबंध में कोई
संशोधन किए बगैर विभाग ने अब अंतिम तारीख 8 जून
तक बढ़ा दी है। उधर इस पोर्टल में आफलाइन आप्शन
सिमलित करने के लिए संघर्षरत स्कूल फोरम, राजस्थान
ने भी शनिवार को इसके बहिष्कार की घोषणा करते हुए
घोषणा की है कि वे अपने अधिकारों का हनन इस तरह से
स्वीकार नहीं करेंगे। इस संबंध में कोर्ट में अपील दायर कर
चुकी फोरम के सदस्यों ने स्पष्ट एलान कर दिया है कि जब
तक आफलाइन प्रारूप नहीं सिमलित नहीं किया जाएगा,
पोर्टल का बहिष्कार और विरोध जारी रहेगा। प्राईवेट स्कूल्स
के संगठनों के मुखियाओं और संचालकों का कहना है कि
बगैर किसी दिशा निर्देशों के पोर्टल भरना संभव ही नहीं है।
संगठनों का कहना है कि पोर्टल पर विसंगतियों को दूर
करने, आफलाइन प्रारूप सिमलित करने और स्पष्ट दिशा
निर्देश जारी किए जाने की स्थिति में ही पोर्टल पर मांगी गई
जानकारी के संबंध में विचार किया जाएगा अन्यथा उनका
संघर्ष जारी रहेगा। इससे पहले सुबह उन्होंने वर्चुअल मिटिंग
का आयोजन कर पोर्टल पर विसंगतियों के कारण उसके
बहिष्कार करने और कोर्ट में चुनौती के अपने निर्णय के
प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की। स्कूल फोरम के सदस्य
कोडाराम भादू ने कहा कि केवल ऑनलाइन शिक्षण देने
वाले स्कूल्स के लिए के लिए ही पोर्टल पर विवरण की
व्यवस्था की गई है जबकि बड़ी संया में स्कूल्स ने
आफलाइन एज्यूकेशन मुहैया कराई थी, लेकिन पोर्टल पर
ऑफ़लाइन शिक्षण देने वालों के लिए किसी भी तरह का
विवरण नहीं मांगा गया है जो कि विभाग की पक्षपात पूर्वक
कार्यवाही है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग का आधार भी ये
ही है कि इस प्रकार के कोई भी विभागीय आदेश थे ही नहीं
और ना ही किसी प्रकार की गाइड लाइन दी गई थी। भादू
ने कहा कि पूरे साल भर विभाग के खुद के आदेशों में उक्त
सभी माध्यम अंकित थे, जिनके आधार पर हजारों प्राईवेट
स्कूल्स ने भी शिक्षा दी। इसके अलावा इन्हीं के तहत
अगली कक्षा में क्रमोन्नत भी किए जाने के आदेश भी जारी
किए गए। गौरतलब है कि सत्र 2020-21 में सभी स्कूलों
को आनलाईन शिक्षण की जानकारी देने के लिए विभाग
द्वारा 5 मई को आदेश जारी कर कहा गया कि जिन स्कूल्स
ने आनलाईन शिक्षण करवाया है, केवल उन्हीं स्कूल्स को
आरटीई का भुगतान किया जाएगा।
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