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‘किशोर न्याय अधिनियम‘ संबंधी वेबिनार हुई,
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कोरोना संक्रमण के समय में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्णतया पालना करते हुए तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल करते हुए कार्य करने की पद्धति विकसित की जा रही है
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के सदस्य सचिव, अशोक जैन के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर द्वारा ‘किशोर न्याय अधिनियम‘ के संबंध में आज एक वेबिनार का आयोजन किया गया। जिला एवम् सेशन न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने बताया कि वेबिनार के मुख्य वक्ता राहुल चौधरी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर रहे जिन्होंने सभी प्रतिभागियों को किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों व किशोर बालकों को न्याय प्रदान करने संबंधी सभी प्रक्रियात्मक पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा प्रतिभागियों की शंकाओं का निवारण भी वेबिनार के समापन सत्र में किया गया। उक्त वेबिनार में राजस्थान के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के समस्त सचिवगण एवं राजस्थान के समस्त पैनल अधिवक्तागण द्वारा भाग लिया गया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों की कुल संख्या 386 रही। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के समय में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्णतया पालना करते हुए तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल करते हुए कार्य करने की पद्धति विकसित की जा रही है जिस कडी में सभी पैनल अधिवक्तागणों की कार्य-क्षमता बढाने व किशोर न्याय से संबंधित विधि के प्रावधानों की बारीकियों से अवगत कराने हेतु यह वेबिनार आयोजित की गई।
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