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खबरों में बीकानेर 🎤 🌐
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आरटीओ में भी होगा तिपहिया-हल्के मोटर वाहनों के फिटनेस
नवीनीकरण
बीकानेर। केंद्रीय मोटर यान अधिनियम
1989 के नियम 63 से 73 के प्रावधानों
को लागू करने के प्रयोजनार्थ निजी क्षेत्र के
वाहन फिटनेस जाँच केंद्रों के विनियमन
एवं नियंत्रण करने एवं उनके कार्य
संचालन करने की प्रक्रिया निर्धारित करने
हेतु वाहन फिटनेस जांच केंद्र विनियमन
स्कीम फिजा 2018 कार्यालय आदेश
संख्या 13/2018 दिनांक 30-04-018
लागू की गई थी परंतु मुख्यालय के संज्ञान
में लाया गया कि वर्तमान में राज्यों मे निजी
फिटनेस सेंटर की सख्या फिटनेस के लिए
आने वाले वाहनों की संख्या के अनुरूप
पर्याप्त नही हैं। एवं कुछ जिलों में निजी
फिटनेस सेंटरो की स्थापना नही होने के
कारण लोकहित को ध्यान में रखते हुए।
फिजा 2018 स्कीम के बिन्दु संख्या 6 में
आंशिक संशोधन कर निम्नानुसार जारी
किया गया हैं। मुख्यालय के आदेशानुसार
जयपुर शहर को छोड़कर किसी भी शहर,
कस्बा या ग्राम से 10 किमी की परिधि में
निजी फिटनेस सेंटर स्थापित नहीं होने की
स्थिति में ऑटोरिक्शा एवं हल्के वाहनों की
फिटनेस नवीनीकरण आवेदनों को
सम्बंधित प्रादेशिक अथवा जिला परिवहन
कार्यालय द्वारा स्वीकार किया जाकर
नियमानुसार फिटनेस का कार्य अनिवार्य
रूप से किया जाएगा। राजस्थान राज्य पथ
परिवहन निगम के वाहनो की फिटनेस
नवीनीकरण का कार्य भी सम्बंधित
प्रादेशिक या जिला परिवहन कार्यालय में
ही निस्तारित किया जाएगा। ज्ञात हो कि
यातायात अधिवक्ता संघ के एडवोकेट
हनुमान शर्मा ने इस संदर्भ में प्रमुख
अधिकारियों को छोटे वाहनो के लिए
फिटनेस नवीनीकरण में आ रही बाधाओं
से मुख्यालय को अवगत करवाया था
जिस पर मुख्यालय ने कुछ राहत प्रदान
करते हुए संशोधित आदेश पारित किए।
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