सच्चाई पढ़ें ।सकारात्मक रहें ।संभावनाएं तलाशें ।🙏
खबरों में बीकानेर 🎤 🌐 / twitter, Podcast, YouTube, साहित्य-सभागार के साथ-साथ Facebook, Pinterest, LinkedIn और Instagram पर भी आपकी खबरें Khabron Me Bikaner 🎤
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच द्वारा फोर्ड इण्डिया प्रा लि एवं रविराज मोटर्स को परिवादी द्वारा खरीदी गई कार फार्ड फिगो का इंजन निःशूल्क बदलकर नया त्रूटिविहीन इंजन स्थापित करने का आदेश दिया गया
खबरों में बीकानेर 🎤 🌐 ✍️
बीकानेर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच द्वारा फोर्ड इण्डिया प्रा लि एवं रविराज मोटर्स को परिवादी द्वारा खरीदी गई कार फार्ड फिगो का इंजन निःशूल्क बदलकर नया त्रूटिविहीन इंजन स्थापित करने का आदेश दिया गया। परिवादी सुभाष चन्द ने उक्त कार विपक्षीगण से दिनांक 03.01.2015 को 5,39,954/- रूपये अदा कर खरीदी थी। जिसकी समय समय पर सर्विस करवाई। लेकिने इसके बावजूद गाड़ी के इंजन का ऑयल धटने लगा जिसकी जांच के लिये गाड.ी को कई बार सर्विस सेंटर लेकर गया जहां सर्विस के नाम पर ऑवल पूरा कर देते लेकिन उक्त समस्या कोई हल नहीं किया। फिर दिनांक 20.12.2016 को इंजन ऑयल की समस्य को हल करने के लिये दी तथा कम्पनी द्वारा दिये गये हेल्प नम्बर पर शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन इंजन की समस्या का कोई हल नहीं हुआ। अंतिम बाद दिनांक 20.12.2016 को सर्विस के लिये दी, जिसे दूरस्त करके नहीं दिया तब परिवादी इंटरनेट मेल प्रेषित कर गाड.ी को दूरस्त करवाने तथा उक्त गाड.ी नहीं होने से प्रतिदिन 1500/- रूपये अदा करने की मांग की। लेकिन कॅपनी उक्त शिकायत दूर नहीं करने पर परिवादी को उपभोक्ता मंच में परिवाद पेश करना पड.ा। परिवादी की ओर बहस करते हुए एडवोकट बसन्त आचार्य कहा कि प्रतिपक्षी कम्पनी ने परिवादी को डिफेक्टिव माल बैचा है तथा उसकी समय पर सर्विस नहीं की है। इसका अलावा गाड.ी सर्विस गांरटी पीरियड में करवाने के बावजूद परिवादी से 23,000/- रूपये अनुचित रूप से वसूल किये गये है। प्रतिपक्षीगण के इस कृत्य से परिवादी को भारी मानसिक परेशानी व आर्थिक नुकसान हुआ है। उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सींवर एवं सदस्या श्रीमती मधुलिका खत्री ने परिवाद को स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि विपक्षीगण परिवादी द्वारा खरीदी गई कार फोर्ड फिगो का इंजन निःशूल्क बदलकर, नया त्रूटिविहीन इंजन स्थापित कर इसकी परिवादी को सूचित करते हुए इस आदेश से एक माह की अवधि में कार्य सुपूर्द करें और परिवादी को हुई मानसिक परेशानी व क्षति के लिये 50,000/- रूपये तथा परिवाद व्यय 10,000/- रूपये एक माह में अदा करें। एक माह में भुगतान नहीं करने पर उक्त राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।
एडवोकेट बसन्त आचार्य
9413447946
9664460949
खबरों में बीकानेर 🎤 🌐 खबर :- ✍️
🙏
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच द्वारा फोर्ड इण्डिया प्रा लि एवं रविराज मोटर्स को परिवादी द्वारा खरीदी गई कार फार्ड फिगो का इंजन निःशूल्क बदलकर नया त्रूटिविहीन इंजन स्थापित करने का आदेश दिया गया
खबरों में बीकानेर 🎤 🌐 ✍️
बीकानेर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच द्वारा फोर्ड इण्डिया प्रा लि एवं रविराज मोटर्स को परिवादी द्वारा खरीदी गई कार फार्ड फिगो का इंजन निःशूल्क बदलकर नया त्रूटिविहीन इंजन स्थापित करने का आदेश दिया गया। परिवादी सुभाष चन्द ने उक्त कार विपक्षीगण से दिनांक 03.01.2015 को 5,39,954/- रूपये अदा कर खरीदी थी। जिसकी समय समय पर सर्विस करवाई। लेकिने इसके बावजूद गाड़ी के इंजन का ऑयल धटने लगा जिसकी जांच के लिये गाड.ी को कई बार सर्विस सेंटर लेकर गया जहां सर्विस के नाम पर ऑवल पूरा कर देते लेकिन उक्त समस्या कोई हल नहीं किया। फिर दिनांक 20.12.2016 को इंजन ऑयल की समस्य को हल करने के लिये दी तथा कम्पनी द्वारा दिये गये हेल्प नम्बर पर शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन इंजन की समस्या का कोई हल नहीं हुआ। अंतिम बाद दिनांक 20.12.2016 को सर्विस के लिये दी, जिसे दूरस्त करके नहीं दिया तब परिवादी इंटरनेट मेल प्रेषित कर गाड.ी को दूरस्त करवाने तथा उक्त गाड.ी नहीं होने से प्रतिदिन 1500/- रूपये अदा करने की मांग की। लेकिन कॅपनी उक्त शिकायत दूर नहीं करने पर परिवादी को उपभोक्ता मंच में परिवाद पेश करना पड.ा। परिवादी की ओर बहस करते हुए एडवोकट बसन्त आचार्य कहा कि प्रतिपक्षी कम्पनी ने परिवादी को डिफेक्टिव माल बैचा है तथा उसकी समय पर सर्विस नहीं की है। इसका अलावा गाड.ी सर्विस गांरटी पीरियड में करवाने के बावजूद परिवादी से 23,000/- रूपये अनुचित रूप से वसूल किये गये है। प्रतिपक्षीगण के इस कृत्य से परिवादी को भारी मानसिक परेशानी व आर्थिक नुकसान हुआ है। उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सींवर एवं सदस्या श्रीमती मधुलिका खत्री ने परिवाद को स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि विपक्षीगण परिवादी द्वारा खरीदी गई कार फोर्ड फिगो का इंजन निःशूल्क बदलकर, नया त्रूटिविहीन इंजन स्थापित कर इसकी परिवादी को सूचित करते हुए इस आदेश से एक माह की अवधि में कार्य सुपूर्द करें और परिवादी को हुई मानसिक परेशानी व क्षति के लिये 50,000/- रूपये तथा परिवाद व्यय 10,000/- रूपये एक माह में अदा करें। एक माह में भुगतान नहीं करने पर उक्त राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।
एडवोकेट बसन्त आचार्य
9413447946
9664460949
खबरों में बीकानेर 🎤 🌐 खबर :- ✍️





यहां व्यक्त कीजिए - खबर आपकी नजर में...