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आपराधिक मामला दर्ज तो, अखबारों,
टीवी चैनल के माध्यम से देनी होगी सूचना
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आपराधिक मामला दर्ज तो, अखबारों,
टीवी चैनल के माध्यम से देनी होगी सूचना
बीकानेर । लोकसभा चुनाव में
अ यर्थियों को अपने खिलाफ विचाराधीन
आपराधिक या दोष सिद्ध मामलों से स बंधित
सूचना स्वयं को अखबारों व टीवी चैनलों में
प्रकाशित-प्रसारित करवानी होगी। जिला
निर्वाचन अधिकारी कुमारपाल गौतम ने बताया
कि यदि अ यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक
मामला विचाराधीन है अथवा उसे किसी
आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध किया गया है
तो संबंधित को फार्मेट सी 1 में घोषणा नाम
वापसी की अंतिम तिथि से मतदान के दो दिन
पूर्व तक दैनिक समाचार पत्र व टीवी चैनल के
माध्यम से तीन अलग-अलग तिथियों में
प्रकाशित व प्रसारित करवानी होगी। उन्होंने
बताया कि राजनीतिक दलों के अ यर्थी ऐसे
आपराधिक मामलों की सूचना अपने राजनीतिक
दलों को भी देंगे। गौतम ने बताया कि इस प्रकार
के प्रकाशन-प्रसारण का खर्चा अ यर्थी के
निर्वाचन व्यय में शामिल किया जाएगा। इस के
लिए सांकेतिक समाचार पत्र एवं टीवी चैनल
की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी जिसमें प्रकाशन
करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि
राजनीतिक दलों द्वारा अपनी वेबसाइट, टीवी
चैनल एवं समाचार पत्रों में फार्मेट सी 2 में इस
सूचना को प्रकाशित करवाया जाएगा।
राजनीतिक दलों द्वारा टीवी चैनल एवं समाचार
पत्रों में यह सूचना मतदान समाप्ति के 8 घंटे
पहले तक तीन अलग-अलग तिथियों में
प्रकाशित करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे
अभ्यर्थी जिनके खिलाफ कोई आपराधिक
मामला दर्ज नहीं हों, उन्हें इस तरह की सूचना
प्रकाशित करवाने की कोई आवश्यकता नहीं
होगी।
आपराधिक मामला दर्ज तो, अखबारों,
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बीकानेर । लोकसभा चुनाव में
अ यर्थियों को अपने खिलाफ विचाराधीन
आपराधिक या दोष सिद्ध मामलों से स बंधित
सूचना स्वयं को अखबारों व टीवी चैनलों में
प्रकाशित-प्रसारित करवानी होगी। जिला
निर्वाचन अधिकारी कुमारपाल गौतम ने बताया
कि यदि अ यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक
मामला विचाराधीन है अथवा उसे किसी
आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध किया गया है
तो संबंधित को फार्मेट सी 1 में घोषणा नाम
वापसी की अंतिम तिथि से मतदान के दो दिन
पूर्व तक दैनिक समाचार पत्र व टीवी चैनल के
माध्यम से तीन अलग-अलग तिथियों में
प्रकाशित व प्रसारित करवानी होगी। उन्होंने
बताया कि राजनीतिक दलों के अ यर्थी ऐसे
आपराधिक मामलों की सूचना अपने राजनीतिक
दलों को भी देंगे। गौतम ने बताया कि इस प्रकार
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निर्वाचन व्यय में शामिल किया जाएगा। इस के
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की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी जिसमें प्रकाशन
करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि
राजनीतिक दलों द्वारा अपनी वेबसाइट, टीवी
चैनल एवं समाचार पत्रों में फार्मेट सी 2 में इस
सूचना को प्रकाशित करवाया जाएगा।
राजनीतिक दलों द्वारा टीवी चैनल एवं समाचार
पत्रों में यह सूचना मतदान समाप्ति के 8 घंटे
पहले तक तीन अलग-अलग तिथियों में
प्रकाशित करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे
अभ्यर्थी जिनके खिलाफ कोई आपराधिक
मामला दर्ज नहीं हों, उन्हें इस तरह की सूचना
प्रकाशित करवाने की कोई आवश्यकता नहीं
होगी।









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