खबरों में बीकानेर

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— Mohan Thanvi / खबरों में बीकानेर 🎤 🌐 (@Mohanthanvi) February 23, 2025
बीकानेर, 12 मार्च। जिला कलक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नाम जोड़ने के लिए पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पत्रो को निर्धारित जांच कमेटी से जांच करवाने के पश्चात् निस्तारण के संबंध मे दिशा निर्देश जारी किए हैं।
जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए 26 जनवरी 2025 से पोर्टल शुरू करने के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों तथा इससे पहले वर्ष 2022 में प्राप्त आवेदन पत्रों मे से लंबित आवेदनो की जांच स्थानीय स्तर पर गठित कमेटी से करवाई जाए। ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और बीएलओ तथा शहरी क्षेत्र में पटवारी, स्थानीय निकाय के कार्मिक और बीएलओ की कमेटी द्वारा अनिवार्यतः जांच करवाते हुए गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट, पोर्टल पर अपलोड करने के पश्चात ही इनका निस्तारण किए जाने के निर्देश हैं।
इसके मद्देनजर जिला कलक्टर ने नगर निगम आयुक्त, समस्त उपखण्ड अधिकारियों, विकास अधिकारियों और नगर पालिकाओं के अधिशाषी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण संबंधित अधिकारियों द्वारा उक्त जांच कमेटी की रिपोर्ट लिए बिना आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किया जाए। अन्यथा इससे निस्तारण की गुणवत्ता प्रभावित होगी और यह विभागीय निर्देशों की अवहेलना भी होगी।
जिला कलक्टर ने निर्देश दिए हैं कि इसके अलावा यदि उक्त कमेटी द्वारा प्रक्रिया का अनुसरण एवं स्पष्ट टिप्पणी किए बिना किसी आवेदन पत्र का खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ा गया है, तो ऐसे सभी मामलों का री-ऑपन करते हुए पुनः कमेटी से जांच एवं स्पष्ट टिप्पणी के बाद ही आवेदन पत्र का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।






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