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राजस्थान : एक साथ 20 रजिस्ट्री के लिए मौके पर लगेगा कैंप मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग का रजिस्ट्री करवाने वालों को राहत देने का निर्णय..!!






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*खबरों में बीकानेर*




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राजस्थान : एक साथ 20 रजिस्ट्री के लिए मौके पर लगेगा कैंप

मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग का रजिस्ट्री करवाने वालों को राहत देने का निर्णय..!!

*जयपुर*

राजस्थान में अब किसी भी टाउनशिप या ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में एक साथ 20 या उससे ज्यादा सम्पत्तियों की रजिस्ट्री करवाने पर रजिस्ट्री ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग ने ऐसी स्थिति में प्रोजेक्ट स्थल पर ही कैंप लगाकर रजिस्ट्री करने का निर्णय किया है।

डीआईजी स्टाम्प जयपुर डॉ. गोरधन लाल शर्मा ने बताया- अक्सर कई विकासकर्ता, ग्रुप हाउसिंग की वेलफेयर सोसायटी अपने प्रोजेक्ट के आवंटियों की एक साथ रजिस्ट्री करवाते हैं। इसके लिए इन लोगों को रजिस्ट्री ऑफिस आना पड़ता है। सरकार ने अब ऐसे मामले जिसमें एक ही जगह पर 20 या उससे ज्यादा रजिस्ट्रियां होती है तो उसके लिए मौके पर कैंप लगाने की सुविधा शुरू करने का निर्णय किया है। इसके लिए स्थानीय निकाय कॉलोनी के डवलपर्स, बिल्डर या प्रोपर्टी एडवाइजर से सामंजस्य स्थापित करके कैंप लगाया जाएगा।

*नियमन कैंप लगने पर मिलेगा फायदा*

जयपुर जेडीए समेत प्रदेश की दूसरे नगरीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका, यूआईटी या विकास प्राधिकरण) किसी कॉलोनी का नियमन कैंप लगाते हैं तो उसमें इस तरह के मामले ज्यादा आते हैं। नियमन कैंप में निकाय आवास आवंटियों को लीजडीड जारी करते हैं।

इन लीजडीड की रजिस्ट्री के लिए आवंटी उप पंजीयन कार्यालयों आते हैं, जिससे ऑफिस में भीड़ बढ़ती है और रजिस्ट्री में समय लगता है। ऐसे केस में संबंधित डिप्टी रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामले में नियमन कैंप वाली जगह पर ही रजिस्ट्री के लिए अलग से कैंप लगाकर लोगों की लीजडीड को रजिस्टर्ड किया जाए।

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