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चुनाव : मतगणना स्थल एवं मतगणना प्रक्रिया के संबंध में दिए आवश्यक दिशा निर्देश



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आज फिर 5 सवाल कुलबुला रहे उंगली के निशान पर... नंबर 1 सब कुछ तो तुम कह देते हो कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों हमें तुम...

Posted by Mohan Thanvi on Wednesday 1 May 2024

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Posted by Mohan Thanvi on Wednesday 1 May 2024
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चुनाव : मतगणना स्थल एवं मतगणना प्रक्रिया के संबंध में दिए आवश्यक दिशा निर्देश 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीसी कर मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की -मतगणना स्थल एवं मतगणना प्रक्रिया के संबंध में दिए आवश्यक दिशा निर्देश


            जयपुर, 14 मई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने लोकसभा आम चुनाव- 2024 की 4 जून को होने वाली मतगणना के संबंध में तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर समीक्षा की।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री गुप्ता ने मंगलवार को वीसी के माध्यम से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि मतगणना को लेकर आयोग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का गंभीरता के साथ पालन सुनिश्चित करवाएं। मतगणना स्थल की तैयारी, मतगणना स्थल के अंदर एवं बाहर सुरक्षा इंतजाम, मतगणना दल, ईवीएम एवं पोस्टल बैलट गणना, मतगणना के दौरान वीडियोग्राफी, ईटीबीपीएस की गणना को लेकर तैयारी, वीपीपैट पेपर स्लिप काउंटिंग, एवं अन्य इंतजामों को लेकर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रखे जाएं और पूरी पारदर्शिता के साथ मतगणना की प्रक्रिया को पूर्ण कराएं।

श्री गुप्ता ने बताया कि राज्य में 27 मतगणना केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें सभी लोकसभा क्षेत्रों के साथ बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतों की गिनती की जाएगी। इन सभी केन्द्रों पर पत्रकारों को मतगणना संबंधी सूचना देने के लिए मीडिया सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए। मीडिया सेंटर पर केवल अधिकृत पत्रकारों को ही प्रवेश दिया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना के दौरान एवं चुनाव के परिणाम घोषित होने के पश्चात कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग, पुलिस बंदोबस्त, पार्किंग व्यवस्था आदि के लिए उचित प्रबंध जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार मतगणना के पश्चात विजय जुलूस, हर्ष फायरिंग, डीजे वाहन का प्रयोग, वाहन रैली आदि जैसे आयोजनों पर रोक रहेगी।

श्री गुप्ता ने कहा कि सभी मतगणना केंद्रों पर नियत समय पर सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। सबसे पहले डाक मतों की गिनती शुरू होगी। इसके आधे घंटे बाद प्रातः 8:30 बजे से ईवीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ होगी। पोस्टल बैलेट की गणना शुरू होने से पहले अधिकृत एजेंट, उम्मीदवार को पोस्टल बैलेट के काउंटिंग प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही पोस्टल बैलेट की गणना समाप्त होने के बाद प्रत्येक उम्मीदवार को मिले डाक मत पत्रों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से रहे यह सुनिश्चित कर लिया जाए। डाक मत पत्रों की गणना के लिये लगाए गये प्रत्येक टेबल पर एक एआरओ की उपस्थिति होगी।

उन्होंने स्ट्रांग रूम से आने वाली ईवीएम मशीनों की क्रॉसिंग न होने, एजेंटों को रंगीन आई कार्ड जारी करने, एजेंटों की बैठक व्यवस्था करने और ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्ट्रांग रूम के बाहर लगाई गई स्क्रीन हर समय चालू रहने के निर्देश दिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि काउंटिंग हॉल में मोबाइल फोन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहे और कोई भी एजेंट, प्रत्याशी मोबाइल लेकर अंदर नहीं जा सकेंगे।


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