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वीडियो : भूल जाओ जर्दे वाला पान, गैरकानूनी है बेचना


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वीडियो : भूल जाओ जर्दे वाला पान, गैरकानूनी है बेचना

पान-सुपारी में तंबाकू मिलाकर बेचना अवैध, खाद्य सुरक्षा व कोटपा अधिनियम में होगी कार्यवाही

तंबाकू मुक्त युवा 60-दिवसीय अभियान में खाद्य सुरक्षा एवं दवा नियंत्रण टीमें भी करेंगी कार्यवाही




बीकानेर, 13 जून। पान-सुपारी में तंबाकू डालकर बेचना खाद्य सुरक्षा व कोटपा अधिनियम के अंतर्गत अवैध कृत्य में शामिल है । ऐसा करने वालों पर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में पान मर्चेंट व अन्य विक्रेताओं से समझाईश व संवाद की गतिविधियां भी की जाएंगी।


 प्रदेश में 31 मई से संचालित 60-दिवसीय तंबाकू मुक्त युवा अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं दवा नियंत्रण दलों को भी अधिनियम के अनुसार समझाईश, चालान कार्यवाही तथा सैंपल कलेक्शन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। तंबाकू उत्पादों की बिक्री, सेवन और विज्ञापन करने पर कोटपा अधिनियम 2003 के अंतर्गत निरीक्षण, जब्ती व चालानिंग की कार्यवाही की जायेगी।


 मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी तथा आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण श्री नकाते शिवप्रसाद मदन ने इस संबंध में मंगलवार को वीडियो क्रांफ्रेसिंग बैठक में सभी जिलों के खाद्य सुरक्षा व औैषधि नियंत्रण के अधिकारियों को यह निर्देश दिये। डॉ. सोनी ने अभियान के दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित 9 मापदंड़ों के अनुसार कार्यवाही पूरी करते हुए अधिक के अधिक ग्राम पंचायतों, राजकीय संस्थानों, सार्वजनिक परिसरों को तंबाकू मुक्त संस्थान घोषित करवाने पर जोर दिया।

*डेयरी बूथों, स्कूलों के आसपास नो-टोबेको*
मिशन निदेशक डॉ. सोनी ने दूध डेयरी बूथों पर और स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री, प्रदर्शन और विज्ञापन की आकस्मिक जांच करने और कोटपा अधिनियम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। 

*तंबाकू मुक्ति नैतिक जिम्मेदारी भी*
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि श्री नकाते शिवप्रसाद मदन ने कहा कि प्रदेश को कैंसर राजधानी नहीं बनने दें, तंबाकु कैंसर रोग का स्पष्ट कारक है, एकजुट होकर समझाहिश और विधिक कार्यवाही दोनों का उपयोग करना होगा। उन्हांेने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के समान ही कोटपा अधिनियम के अनुसार तंबाकू नियंत्रण हेतु खाद्य सुरक्षा तथा औषधि नियत्रंक अधिकारियों नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

*स्थानीय मर्चेंट यूनियन, एसोसिऐशन से लेंगे सहयोग*
स्टेट नोडल अधिकारी, तंबाकू नियंत्रण डॉ.एस.एन.धोलपुरिया ने व्यापक जनजागरूकता गतिविधियां संचालित करने के साथ ही विभिन्न पान मचेंट, औषधि वितरक संघों, यूनियनों, स्वयंसेवी संस्थानों, मीडियाकर्मियों को आमंत्रित कर अभियान से जोड़ने पर बल दिया।

वीसी में डिप्टी सीएमएचओ स्वास्थ्य डॉ लोकेश गुप्ता, अतिरिक्त औषधि नियंत्रक देवेन्द्र कड़वाल,डीसीओ नरोत्तम बांठिया, महेश चन्द्र, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेन्द्र कुमार, श्रवण वर्मा, राकेश कुमार, तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ प्रभारी रविन्द्र सिंह शेखावत, कमल पुरोहित, जिला आई.ई.सी. समन्वयक मालकोश आचार्य सहित विभागीय अधिकारीगण शामिल हुये।


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