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कोरोना - राजस्थान से बड़ी खबर : इस वर्ग की महिलाओं और 14 वर्ष तक के बच्चों के बाहर निकलने पर पाबंदी, अनिवार्यता पर सशर्त मिलेगी छूट

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कोरोना - राजस्थान से बड़ी खबर : इस वर्ग की महिलाओं और 14 वर्ष तक के बच्चों के बाहर निकलने पर पाबंदी, अनिवार्यता पर सशर्त मिलेगी छूट




बीकानेर / जयपुर/ दिल्ली 

कोरोना से बचाव को लेकर राजस्थान में गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए दिशा निर्देश लागू किए है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण विकेंड कर्फ्यू और 30 जनवरी तक 12वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रखने का निर्देश है। इसके अलावा गाइडलाइन के पेज 5 पर 👉 वर्ग विशेष की महिलाओं और 14 वर्ष तक के बच्चों का घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदियां लगाई गई है लेकिन अनिवार्यता पर वह सशर्त आवाजाही कर सकेंगे 👇


स रुग्णता महिलाएँ तथा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे) को घर पर ही आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी माग करे तो ही बाहर जाने की हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यह अति-आवश्यक है कि वे समय-समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें। 

एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 31 जनवरी के बाद दोनों डोज लगाए हुए व्यक्ति ही विशेष गतिविधियों में सक्रिय रह सकेंगे




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zee news सुशांत पारीक Sun, 09 Jan 2022-5:38 pm, 
राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर गहलोत सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं और नई गाइडलाइन भी जारी की है. गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए सोमवार से सभी नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां बंद (Corona guideline For School) करने का आदेश जारी किया है. गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक, राज्य में 30 जनवरी तक 12वीं के स्कूल बंद रहेंगे. कॉलेज और विश्वविद्यालय में 50 फीसदी उपस्थिति के साथ बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे. हालांकि, विभाग ने ऑनलाइन शिक्षण जारी रखने का निर्देश जारी
गाइडलाइन के मुताबिक, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए 31 जनवरी तक डबल डोज लेना अनिवार्य कर दिया गया इससे पहले सरकार ने 9 जनवरी तक 1 से कक्षा 8 तक की स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था. बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू भी लागू कर दिया है. शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew in Rajasthan) रहेगा.
सुबह 5 से 8 बजे तक धार्मिक स्थल खुले रहेंगे
वहीं, शादी समारोह, मेला, जुलूस, रैली आदि में लोगों की अधिकतम संख्या 50 ही रहेगी. राज्य में धार्मिक स्थलों पर कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा और डबल डोज वैक्सीनेशन वाले लोगों को ही दर्शन की अनुमति मिलेगी. साथ ही सुबह 5 बजे से 8 बजे तक ही धार्मिक स्थल खुले रहेंगे. वहीं, लोहड़ी, मकर संक्राति और पोंगल पर होने वाले सभी कार्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं.


वहीं, रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है, जबकि सिनेमाहॉल भी 50 प्रतिशत के साथ रात्रि 8 बजे तक खुले रहेंगे. बाजार, दुकान और शॉपिंग मॉल का भी समय संशोधित किया गया है. रात 8 बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए हैं.

C P MEDIA






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