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अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियो को ऋण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित
50 प्रतिशत या 10,000 रू. जो भी कम हो, अनुदान के रूप में निगम द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा
बीकानेर, 6 जनवरी। राजस्थान अनुसूचित जाति जन जाति वित एवम् विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा पैकेज आॅॅफ प्रोग्राम के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में स्थानीय आवश्यकतानुसार लघु एवं मध्यम श्रेणी के ऋण पात्र लाभार्थियों को बैंको के माध्यम से उपलब्ध करवाएं जाऐंगे। अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक एल.डी. पंवार ने बताया कि विभिन्न व्यवसायों जैसे कैनवास के स्कूल बैग बनाना, सीमेन्ट की जालियां बनाना, कपड़े धोने के साबुन व पाऊडर बनाना, स्टेशनरी की दुकान, फोटोग्राफी, होजरी की दुकान बाईसिकल दुकान, आॅटो मैकेनिक, रेडिमेन्ड गारमेन्ट्स, मणिहारी, प्रोविजन स्टोर एवं बिजली के सामान की दुकान आदि के अन्तर्गत नियमानुसार अनुदान एवं बैंक ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
पंवार ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले परिवारो व व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्ति की वार्षिक आय शहरी क्षैत्र में 60 हजार 120 रू. से अधिक न हो, व ग्रामीण क्षैत्र में 54 हजार 300 रू. से अधिक न हो।
प्रबन्धक एल.डी. पंवार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति संबंधित पंचायत समिति से आवेदन पत्र प्राप्त कर एवं पूर्ण भर आवश्यक दस्तावेज सहित जमा करवा सकते है, एवं शहरी क्षेत्र के व्यक्ति अनुजा निगम, नगर निगम एवं नगर पालिका से आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्ण भर आवश्यक दस्तावेज सहित जमा करवा सकते है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी को योजना के तहत इकाई लागत का 50 प्रतिशत या 10,000 रू. जो भी कम हो, अनुदान के रूप में निगम द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।
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