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कर्फ्यू : बीकानेर में महामारी अधिनियम, के तहत मुकदमा दर्ज
नमकीन-मिठाई और मीट की दुकानों पर पुलिस की कार्रवाई, दो गिरफ्तार
बीकानेर। कलेक्टर के आदेशों की पालना नहीं करने वालों पर आज पुलिस सख्ताई के साथ पेश आई। इसी सख्ताई के साथ कोटगेट पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाई करते हुए दो जनों को गिरफ्तार कर उन पर महामारी अधिनियम, 2020 की धारा 3,4,5 के तहत मुकदमा दर्ज किया।
कोटगेट सीआई धरम पूनिया से मिली जानकारी के अनुसार पहली कार्रवाई बीकानेर नमकीन भण्डार पर की गई। जिसमें थाने के एसआई संजय सिंह जय जाब्ते के साथ केईएम रोड पर गश्त कर रहे थे। पुलिस केईएम रोड पर स्थित बीकानेर नमकीन भण्डार पर पहुंची तो पाया कि नमकीन भण्डार खुला है व काउंटर पर बैठे व्यक्ति द्वारा मिठाई बेची जा रही थी। मिठाई बेचने वाले व्यक्ति के नाम पता पूछा तो अपना नाम महेश अग्रवाल पुत्र श्रीनिवास अग्रवाल निवासी डीआर एम ऑफिस के सामने बताया। पुलिस ने महेश अग्रवाल को कोविड-19 के तहत लगी कफ्र्यू के दौरान दुकान खोलने व मिठाई बेचने के लिए परमिशन व अनुमति बाबत पूछा तो अपने पास नहीं होना बताया। इस तरह कफ्र्यू क्षेत्र में राज्य सरकार कोविड-19 महामारी अधिनियम के तहत खुल्लेआम दुकान खोलकर अवैध रूप से मिठाई बेची जा रही थी। पुलिस ने तुरंत महेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर महामारी अधिनियम, 2020 की धारा 3,4,5 के तहत मुकदमा दर्ज किया।
इसी तरह सुभाष मार्ग स्थित ख्वाजा मीट हाउस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। सीआई धरम पूनिया के अनुसार एएसआई कमला मय जाब्ते गश्त करते जिन्ना रोड पहुंची तो पाया कि ख्वाजा मीट हाउस दुकान खुली हुई है व अंदर बैठे व्यक्ति द्वारा मीट बेचा जा रहा है। पुलिस ने मीट बेचने वाले व्यक्ति से नाम-पता पूछा तो अपना नाम मोहम्मद सलीम पुत्र अनवर अली निवासी 10 नंबर स्कूल वाली गली जिन्ना रोड बताया। पुलिस ने मोहम्मद सलीम से कोविड-19 के तहत लगी कफ्र्यू के दौरान दुकान खोलने व मीट बेचने के लिए परमिशन व अनुमति के लिए पूछा तो अपने पास नहीं होना बताया। कफ्र्यू क्षेत्र में राज्य सरकार कोविड-19 महामारी अधिनियम के तहत खुल्लेआम दुकान खोलकर अवैध रूप से मीट बेचा जा रहा था। पुलिस ने सलीम को गिरफ्तार करना चाहा लेकिन सलीम गिरफ्तार होने में आनाकानी करने लगा और पुलिस से भी उलझ गया। फिर पुलिस ने पकड़कर सरकारी गाड़ी में बिठाकर थाने लाये। पुलिस के अनुसार सलीम को गिरफ्तार कर महामारी अधिनियम, 2020 की धारा 3,4,5 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
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लायन
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