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*निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस को लेकर बड़ी खबर*
*राजस्थान हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों के पक्ष में दिया आदेश, कहा-'टोटल फीस का 70 प्रतिशत तक ले सकते ट्यूशन फीस, लेकिन जनवरी तक मासिक किश्तों में ही ले सकेंगे ट्यूशन फीस', जस्टिस एसपी शर्मा की एकलपीठ ने दिया आदेश*
स्कूल फीस को लेकर बड़ी ख़बर
हाई कोर्ट से निजी स्कूलों को बड़ी राहत
जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत ने दिया आदेश
निजी स्कूलें चार्ज कर सकेंगी फीस
टोटल फीस का 70 प्रतिशत कर सकेगी चार्ज
पेरेंट्स को तीन क़िस्त में 31 जनवरी तक चुकानी होगी फीस
निजी स्कूलों ने दी थी सरकार के फीस स्थगन के आदेश को चुनौती
तीन याचिकाओं के जरिये करीब 200 स्कूलों ने दी थी चुनौती
कैथोलिक एजुकेशन सोसायटी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसायटी व अन्य की याचिका पर दिया आदेश
अधिवक्ता दिनेश यादव, कमलाकर शर्मा और शैलेष प्रकाश शर्मा ने की मामलें में पैरवी
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