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बीकानेर जिला कलक्टर ने मानी जागरूक लोगों की सलाह, यदि कोई अधिकारी और कर्मचारी किसी विवाह समारोह में शामिल होते हैं और उसमें 50 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, तो इसकी तत्काल सूचना उपखंड अधिकारी या जिला नियंत्रण कक्ष को दें
बीकानेर। दो दिन पूर्व कार्यभार संभालते ही बीकानेर जिला कलक्टर नमित मेहता ने आमजन, मीडिया और जन प्रतिनिधियों से वार्ता की। कोरोना सहित अन्यान्य मसलों पर वार्ता के दौरान जागरूक लोगों ने कलक्टर को संकेत दिए कि बीकानेर में शादी समारोहों में एडवायजरी की धज्जियां उड़ती हैं और वहाँ आमंत्रित सरकारी कार्मिकों में से किसी के भी द्वारा प्रशासन तक सूचना नहीं पहुंचती। कलक्टर मेहता ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए इस संबंध में त्वरित कार्यवाही का भरोसा दिया। और इस बाबत अब सरकारी आदेश...
यदि कोई अधिकारी और कर्मचारी किसी विवाह समारोह (Marriage ceremony) में शामिल होता है और उसमें 50 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, तो उसे इसकी सूचना संबंधित उपखंड अधिकारी को देनी होगी. ऐसा नहीं करने पर विधिक प्रावधानों के तहत संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया है और अधिकारियों और कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी तय कर दी है.
राज्य के गृह विभाग ने सभी जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर को इस बाबत आधिकारिक आदेश जारी कर इसका पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. गृह विभाग के आदेशों की पालना के तहत बीकानेरके जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सभी विभागों को इसके आदेश जारी कर दिए हैं.
जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जिले में पदस्थापित यदि कोई अधिकारी और कर्मचारी किसी विवाह समारोह में शामिल होता है और उसमें 50 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, तो इसकी तत्काल सूचना उपखंड अधिकारी या जिला नियंत्रण कक्ष को देनी होगी. यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी विवाह में सम्मिलित होते हुए भी सूचना नहीं देता है तो विधिक प्रावधानों के तहत सरकार कार्रवाई करेगी.
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