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शहरी क्षेत्र में ई-मित्र केंद्र संचालन की अनुमति
करना होगा एडवाइजरी का पालन
बीकानेर 8 मई। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने जिले के शहरी क्षेत्रों में ई मित्र कियोस्क संचालन की अनुमति दे दी है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में जारी आदेशानुसार कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्र में ई-मित्र केंद्र नहीं खोले जाएंगे। जबकि बाकी शहरी क्षेत्रों में ई मित्र कियोस्क ईमित्र की आवश्यक सेवाएं आमजन को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। गौतम ने बताया कि सभी ई मित्र केंद्र संचालकों को लॉक डाउन में दी गई छूट अवधि के दौरान कार्य करने की अनुमति दी गई है। इस दौरान कोरोनावायरस संक्रमण रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सहित समस्त एडवाइजरी की पूर्ण अनुपालना करनी होगी। ई मित्र संचालक स्वयं मास्क पहनें तथा केंद्र पर आने वाले लोगों को भी मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करते हुए और सैनिटाइजर रखने तथा साबुन से हाथ धोने जैसी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।
गौतम ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 20 अप्रैल से ही ई मित्र केंद्रों का संचालन करने की अनुमति दे दी गई थी, ग्रामीण क्षेत्रों में (ग्राम पंचायत स्तर पर) इन केंद्रों के जरिए प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, ई बाजार सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है तथा रजिस्ट्रेशन आफ माइग्रेंट्स जैसे कार्य पहले से ही किए जा रहे हैं।
करना होगा एडवाइजरी का पालन
बीकानेर 8 मई। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने जिले के शहरी क्षेत्रों में ई मित्र कियोस्क संचालन की अनुमति दे दी है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में जारी आदेशानुसार कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्र में ई-मित्र केंद्र नहीं खोले जाएंगे। जबकि बाकी शहरी क्षेत्रों में ई मित्र कियोस्क ईमित्र की आवश्यक सेवाएं आमजन को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। गौतम ने बताया कि सभी ई मित्र केंद्र संचालकों को लॉक डाउन में दी गई छूट अवधि के दौरान कार्य करने की अनुमति दी गई है। इस दौरान कोरोनावायरस संक्रमण रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सहित समस्त एडवाइजरी की पूर्ण अनुपालना करनी होगी। ई मित्र संचालक स्वयं मास्क पहनें तथा केंद्र पर आने वाले लोगों को भी मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करते हुए और सैनिटाइजर रखने तथा साबुन से हाथ धोने जैसी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।
गौतम ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 20 अप्रैल से ही ई मित्र केंद्रों का संचालन करने की अनुमति दे दी गई थी, ग्रामीण क्षेत्रों में (ग्राम पंचायत स्तर पर) इन केंद्रों के जरिए प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, ई बाजार सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है तथा रजिस्ट्रेशन आफ माइग्रेंट्स जैसे कार्य पहले से ही किए जा रहे हैं।
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