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सानिवि के कार्मिकों के वेतन में से रिकवरी प्रकरण : उच्च न्यायालय ने लगाई रिकवरी पर रोक





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सानिवि के कार्मिकों के वेतन में से रिकवरी प्रकरण :  उच्च न्यायालय ने लगाई रिकवरी पर रोक

बीकानेर। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्मिकों के वेतन में से रिकवरी करने पर रोक लगा दी है। विभाग के गणेशलाल सुथार एवं उपेन्द्र कुमार आचार्य ने बताया कि राजस्थान सरकार के वित विभाग ने दिनांक 30.10.2017 को नोटिफिकेशन जारी कर कुछ विशेष संवर्ग के कार्मिकों के वेतन ग्रेड का पुनरीक्षण कर उसे 01.07.2013 से लागू कर, अधिक अदा की गई वेतन में से रिकवरी का निर्देश दिया। सरकार के उक्त नोटिफिकेशन को विभाग के कुल 33 कार्मिकों ने उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए उसे निरस्त करने तथा उक्त नोटिफिकेशन के आधार पर किसी प्रकार से होने वाली रिकवरी पर रोक लगाने की मांग रखी। जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश श्री इन्द्रजीत महंती एवं न्यायाधीश डाॅ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि नोटिफिकेशन दिनांक 30.10.2017 के आधार पर होने वाली रिकवरी पर रोक रहेगी।      






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