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होर्डिग्स लगाने के लिए मिलेंगे समान अवसर-गौतम
बीकानेर, 12 अप्रैल। जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने कहा कि निष्पक्ष लोकसभा चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी दलों को होर्डिग्स तथा अन्य विज्ञापन सामग्री को प्रदर्शित करने का समान अवसर मिले।
गौतम ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार होने से पहले यदि कोई दल या संगठन अपना विज्ञापन चिन्हित स्थानों पर प्रदर्शित करना चाहे तो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित समिति की अनुशंषा पर विज्ञापन की अनुमति नाम वापसी के दिन तक के लिए ही दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 22 अपै्रल को उम्मीदवारों की अंतिम सूची को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि अभ्यर्थिता वापस लेने की तिथि से पूर्व यदि कोई राजनीतिक दल या संगठन विज्ञापनों के लिए चिन्हित किसी विज्ञापन स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करवाना चाहे तो इस कार्यवाही के लए एक समिति गठित की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित इस समिति के सदस्य यूआईटी सचिव, नगर निगम उपायुक्त, डीएलआर तथा जनसम्पर्क विभाग के उपनिदेशक होंगे। गौतम ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार होने के बाद एक बैठक बुलाकर चिन्हित विज्ञापन स्थलों की सूची उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि चयनित विज्ञापन स्थलों की सूची तथा प्रत्येक के लिए अनुमोदित दरें निर्धारित की गई।
एक से अधिक आवेदन होने पर निकाली जाएगी लॉटरी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किसी एक स्थान के लिए एक से अधिक राजनीतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने पर उस स्थान पर होर्डिंग लगाने की अनुमति के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। गौतम ने बताया कि इस प्रक्रिया के बाद यदि कोई विज्ञापन स्थल शेष बचते हैं तो पहले आओ पहले पाओ के सिद्धान्त के आधार पर विज्ञापन स्थल आवंटन किया जाएगा। मगर यह व्यवस्था निर्धारित दिनांक तक आवेदन प्राप्त नहीं होने की परिस्थिति में ही लागू होगी। उन्होंने बताया कि विज्ञापनों में प्रदर्शित पोस्टर या पम्पलेट पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-क के अन्तर्गत अपेक्षित मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम व पता आवश्यक रूप से मुद्रित होगा अन्यथा इसे हटा दिया जाएगा।
सभी को समान अवसर प्राप्त हो
जिला निर्वाचन अधिकारी गौतम ने बताया कि होर्डिग बैनर के लिए की गई यह व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों की अक्षरक्षः पालना के लिए है सार्वजनिक स्थानों पर लगे ऐसे चिन्हित विज्ञापन स्थालों पर कोई विशिष्ठ राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी एकाधिकार नहीं कर सकें एवं सभी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के अभ्यार्थी एवं उम्मीदवार यह ध्यान रखे कि विज्ञापन पट्ट, यूनी पोल्स आदि जिस प्रयोजनार्थ बनाये गये है उसी प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जावे। इनके स्वरूप या सौन्दर्य के साथ छेड़छाड नहीं होनी चाहिए ।









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