खबरों में बीकानेर 🎤 🌐 / twitter, Podcast, YouTube, साहित्य-सभागार के साथ-साथ Facebook, Pinterest, LinkedIn और Instagram पर भी आपकी खबरें
.. 👇
👇
👇 👇 👇 👇 👇 👇
विज्ञापन के लिए संपर्क करें 📞 आपके विज्ञापन को हम न्यूज मैटर के साथ पोस्ट करते हैं।
👇 खबरों में बीकानेर 🎤 🌐 ✍️ 👇👇👇 🎤🤜 👇👆👇👆👇☝️ .. 👇👇👇 👇👇👇
👇👇👇
.....
. ✍️ *फोटो लॉन* 📷🎬📸☑️*********🙏👍🙏 👇👇
......
......
.....
...
.....
. ✍️ *फोटो लॉन* 📷🎬📸☑️*********🙏👍🙏 खबरों में बीकानेर 🎤 🌐 ✍️ ... 👇👇👇👇👇👇👇
बुधवार से भरने शुरू होंगे नाम निर्देशन पत्र-गौतम
आदर्श आचार संहिता की अनुपालना करते हुए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश
धारा 144 रहेगी लागू
👇
👇 👇 👇 👇 👇 👇
👇 👇 👇 👇 👇 👇
विज्ञापन के लिए संपर्क करें 📞 आपके विज्ञापन को हम न्यूज मैटर के साथ पोस्ट करते हैं।
👇 खबरों में बीकानेर 🎤 🌐 ✍️ 👇👇👇 🎤🤜 👇👆👇👆👇☝️ .. 👇👇👇 👇👇👇
.....
. ✍️ *फोटो लॉन* 📷🎬📸☑️*********🙏👍🙏 👇👇
......
......
.....
...
.....
. ✍️ *फोटो लॉन* 📷🎬📸☑️*********🙏👍🙏 खबरों में बीकानेर 🎤 🌐 ✍️ ... 👇👇👇👇👇👇👇
बुधवार से भरने शुरू होंगे नाम निर्देशन पत्र-गौतम
आदर्श आचार संहिता की अनुपालना करते हुए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश
धारा 144 रहेगी लागू
बीकानेर, 09 अप्रैल। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रिया बुधवार से प्रारम्भ होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए बीकानेर में पांचवे चरण में वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन पत्र 18 अप्रैल तक जमा करवा सकते हैं। गौतम ने बताया कि नामांकन पत्रों की समीक्षा 20 अप्रैल को की जाएगी। अभ्यर्थी 22 अप्रैल दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापिस ले सकेंगे। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रातः 11 से 3 बजे तक कलेक्ट्रेट में स्थित कमरा संख्या 1 जिला कलक्टर न्यायालय में नामांकन पत्र प्राप्त करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अभ्यर्थी भाग-1 एवं गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल के अभ्यर्थी व अन्य निर्दलीय अभ्यर्थी भाग-2 प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अभ्यर्थी के लिए एक प्रस्थापक तथा गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल के अभ्यर्थी व अन्य निर्दलीय अभ्यर्थी के लिए दस प्रस्थापक होंगे। अभ्यर्थी राजस्थान की किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक हो सकता है। लेकिन अन्य लोकसभा क्षेत्र का निर्वाचक होने की स्थिति में सम्बंधित निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न करना आवश्यक है। जिला निर्वाचन अधिकारी गौतम ने बताया कि बीकानेर संसदीय क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र होने के कारण प्रत्याशी को प्रतिभूति राशि के रूप में 12 हजार 500 रूपए नाम निर्देशन पत्र जमा करवाने से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में जमा करवा कर प्राप्त मूल रसीद आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी। एक अभ्यर्थी अधिकतम चार सैट में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। नाम निर्देशन पत्र के सभी कॉलम पूर्ण व स्पष्ट भरे होने चाहिए।
पूर्ण भरना होगा फार्म
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के समय नामांकन पत्र के सभी कॉलम अनिवार्य रूप से भरने होंगे। नामांकन पत्र भरने के दौरान रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में अधिकतम तीन वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी।
ये रहेगी आवेदन की योग्यता
गौतम ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अन्य योग्यताएं पूर्ण करता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए उसी जाति या जनजाति का व्यक्ति नाम निर्देशन पत्र भर सकता है। उन्होंने बताया कि साथ ही प्रत्याशी संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की गई योग्यताएं रखता हो।
न हो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान अभ्यर्थी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रचार की विभिन्न गतिविधियों के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन न हो। राजनीतिक दल, प्रत्याशियों तथा उनके समर्थकों द्वारा प्रकाशित करवाए जाने वाले पम्पलेट(पर्चे), पोस्टर, विज्ञापन अथवा हैण्डबिल प्रकाशित या मुद्रित करवाते लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के विभिन्न प्रावधानों की पालना हो। साथ ही पम्पलेट तथा पोस्टर के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम तथा पता अनिवार्य रूप से लिखवाना होगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करवा सकेगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो द्वारा सत्यापित न करवाया जाए। सत्यापन के पश्चात मुद्रक को इसकी दो प्रतिलिपि देनी होगी। दस्तावेज के प्रकाशत
के पश्चात मुद्रक इसकी एक प्रति तथा घोषणा पत्र की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
5 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे शामिल
जिला निर्वाचन अधिकारी गौतम ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के समय उम्मीदवार सहित 5 से अधिक व्यक्तियों को रिटर्निंग अधिकारी के यहां प्रवेश नहीं दिया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय के बाहर लगे बैरिकेटिंग तक ही 5 से अधिक व्यक्ति साथ रह सकते है। बैरिकेटिंग के बाद उम्मीदवार सहित 5 से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
धारा 144 लागू रहेगी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई व्यक्ति, राजनीति पार्टी, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना के तहत होगी। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मदिरा आदि सेवन नहीं करेगा, ना ही करवाएगा।
एम सी एम सी से प्रमाणित कराने होंगे विज्ञापन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थी अपने चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी विज्ञापन प्रसारित करवाना चाहते हैं, उन्हें विज्ञापन जिला या राज्य स्तरीय एमसीएमसी से पूर्व में अनिवार्यतः अधिप्रमाणित करवाने होंगे। साथ ही 5 तथा 6 मई को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए भी अधिप्रमाणन अनिवार्य होगा। साथ ही ई पेपर में प्रकाशित विज्ञापनों को भी सक्षम स्तर पर अधिप्रमाणित करवाना होगा। नियमों की अनुपालना नहीं होने पर सम्बंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
निजी सम्पति पर बिना लिखित अनुमति के प्रचार सामग्री न लगाएं
गौतम ने बताया कि चुनाव के तहत अभ्यर्थी या राजनीतिक दल किसी निजी सम्पत्ति पर अपने बैनर या झंडे लगवा कर चुनाव प्रचार-प्रसार करना चाहते हैं तो इसके लिए सम्बंधित मालिक से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि मालिक की लिखित स्वीकृति के बाद लगाए जाने वाले बैनर या झंडे के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति अभ्यर्थी द्वारा सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन में प्रस्तुत करनी होगी।
रात 10 से सुबह 6 बजे तक सोशल मीडिया पर नहीं किया जा सकेगा प्रचार
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आदर्श आचार संहिता की अनुपालना में मोबाईल आदि के माध्यम से सोशल मीडिया पर रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रचार नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनीतिक दल द्वारा ऐसा कृत्य किया गया तो सम्बन्धित के विरूद्ध धारा 144 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सोशल मीडिया पर आदर्श आचार संहिता की अनुपालना के सम्बंध मे तीखी नजर बनाए रखने के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सोशल मीडिया पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए 7976332143 पर सम्पर्क किया जा सकता है।









यहां व्यक्त कीजिए - खबर आपकी नजर में...