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कृषि महाविद्यालयः ‘बौद्धिक सम्पदा अधिकार’ पर एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित

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कृषि महाविद्यालयः ‘बौद्धिक सम्पदा अधिकार’ पर एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित
बीकानेर, 15 मार्च। कृषि महाविद्यालय में शुक्रवार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान् में ‘बौद्धिक सम्पदा अधिकार‘ विषयक एक दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। 
बौद्धिक सम्पदा अधिकारी प्रो. ए. के. शर्मा ने कहा कि पौधों की किस्मों, कृषकों तथा पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा, पौधों की नई किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवांशिकी संसाधनों के संरक्षण तथा किसानों के कार्यों के लिए उन्हें मान्यता दी जानी चाहिए। कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रो. आई. पी. सिंह ने बताया कि बीज अधिनियम 1966 में आया किंतु यह वर्ष 2005 मंें लागू हो पाया। उन्होंने इसके विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के परियोजना अधिकारी आर. एस. राणा ने बताया कि कृषि विद्यार्थी, वैज्ञानिक तथा किसान अपनी नई खोज का पंजीकरण किस प्रकार करवाएं, इसकी समूची प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। मुख्य वक्ता पंकज कुमार ने खोज को पेटेंट करवाने की प्रक्रिया के बारे में बताया।


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3 Comments
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  2. I quite like reading an article that will make people think.

    Also, thanks for allowing for me to comment!

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  3. I am continuously invstigating online for ideas that can benefit me.
    Thanks!

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