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*बीकानेर डेली न्यूज*
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5 फरवरी से राजस्थान कर्फ्यू मुक्त, धार्मिक स्थलों से पाबंदी हटी
अन्य छूटें भी मिली
राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को कोरोना की संशोधित गाइडलाइन (rajasthan covid guidelines) जारी की है। नई गाइडलाइन्स में गहलोत सरकार (ashok gehlot sarakar) ने रात्रि कालीन कर्फ्यू (night curfew rajasthan) को समाप्त कर दिया है। वहीं सभी धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति भी दी गई है। साथ ही फूल,मालाएं, प्रसाद पूजन सामग्री और चादर चढ़ाने की भी अनुमति दी गई है। सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक और धार्मिक कार्य आयोजन में 250 लोगों के शामिल होने की अनुमति, ऐसे आयोजनों से पहले DOIT के पोर्टल पर या 181 हेल्पलाइन पर सूचना देना अनिवार्य किया गया है।
फूल, प्रसाद और पूजा सामग्री की छूट
धार्मिक स्थलों पर फूल-माला, प्रसाद, चादर और अन्य पूजा सामग्री ले जाने की अनुमति दी गई।
धार्मिक स्थलों से पाबंदी हटी
सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खोले जाने अनुमति दी गई।
समारोह के आयोजन में अधिकतम 250 लोगों की अनुमति।
सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह के आयोजन में अधिकतम 250 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।
विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09 जनवरी, 2022 एवं 28 जनवरी, 2022 में
आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार दिशा-निर्देश आदेश जारी किये जाते हैं:
1.
प्रदेश में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह के आयोजन में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल पर देनी होगी। उक्त आयोजनों के आयोजनकर्ता इसकी पालना सुनिश्चित करेंगे।
विवाह-समारोह में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। विवाह समारोह में बैण्ड-बाजा वादको को उक्त संख्या से अलग रखा जायेगा।
» समारोह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी एवं कोविड
उपयुक्त व्यवहार जैसे डबल-डोज वैक्सीनेशन, नो मास्क नो एन्ट्री, स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन का पालना सुनिश्चित किया जायेगा।
- विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09 जनवरी, 2022 के बिन्दु संख्या 6 में
संशोधन किया जाकर समस्त धार्मिक स्थलों को उनके समयानुसार श्रद्धालुओं / दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस दौरान फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाना अनुमत होगा।
- विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.01.2022 के बिन्दु संख्या 05 अनुसार संपूर्ण
प्रदेश में लगाए गये रात्रिकालीन कर्फ्यू (प्रतिदिन रात्रि 11:90 बजे से प्रात: 05:00 बजे तक) को समाप्त किया जाता है।
- समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना
कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं इस कार्य में सहयोग हेतु पुलिस विभाग के कार्मिकों के साथ होमगार्ड्स की तैनाती की जाकर उक्त आयोजनों में कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना की निगरानी सुनिश्चित करवाई जायेगी।
- उक्त आदेश दिनांक 05 फरवरी, 2022 से लागू होगा।
7. उपरोक्त के अलावा पूर्व में जारी दिशा-निर्देश यथावत् रहेंगे।
C P MEDIA





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