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हमारी जेब में जो रेजगारी बची थी, वो यूं निकलेगी
आज एक जुलाई से बैंकिंग और टैक्स से जुड़े नियमों में होंगे बदलाव, कार और बाइक खरीदना भी हो जाएगा महंगा
नई दिल्ली । एक जुलाई से देशभर
में कई बदलाव होने वाले हैं। इनका सीधा असर
आपकी पॉकेट और जिंदगी पर पड़ेगा। इसलिए
जरूरी है कि नियमों की जानकारी पहले ही अपने
पास रखें। 1 जुलाई से आईडीबीआई और
एसबीआई बैंक से पैसा निकालना महंगा होने
वाला है।
1 जुलाई से एटीएम से पैसा निकालने और
चेकबुक का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को एस्ट्रा
चार्ज देना होगा। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट
अकाउंट पर यह सभी नए नियम लागू होंगे।
एसबीआई के एटीएम या बैंक ब्रांच से 4 बार पैसा
निकालना फ्री होगा। इसके बाद यानी फ्री लिमिट
के बाद कैश निकालने पर 15 रुपए और जीएसटी
देना होगा। अब चेक बुक लेने के लिए भी आपको
ज्यादा चार्ज देना होगा।
गहने चोरी हो जाएं या कहीं गुम हो जाएं,
अगर यह गलाए नहीं गए हैं तो इनके वास्तविक
मालिक की पहचान आसानी से हो सकेगी।
दरअसल, जिस तरह देश के सभी नागरिकों की
पहचान आधार कार्ड में यूआईडी के जरिए की गई
है, ठीक उसी तरह सरकार 1 जुलाई से ज्वेलरी के
हर नग की विशिष्ट पहचान (यूआईडी) अनिवार्य
बनाने जा रही है।
हर महीने की पहली तारीख को केंद्र
सरकार एलपीजी सिलेंडर की कीमत की घोषणा
करती है। पिछले महीने सरकार ने 19 किलो वाले
कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 122 रुपए कटौती
की गई थी।
छोटी बचत यानी स्मॉल सेविंग स्कीम में
निवेश करने वालों को झटका लग सकता है।
पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास
पत्र, सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम, नेशनल
सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम, टाइम
डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम स्मॉल
सेविंग स्कीम में आती हैं।
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति
सुजुकी इंडिया की कारें और हीरो की बाइक एक
जुलाई से महंगी हो जाएंगी। हीरो अपनी स्कूटर और
मोटरसाइकिल की एक्स-शो रूम कीमतें तीन
हजार रुपए तक बढ़ा रही है। वहीं मारुति भी अपनी
कई सेगमेंट की कारों के दाम बढ़ाएगा।
आयकर अधिनियम में हाल ही में सेक्शन-
194 यू जोड़ा गया है। यह सेक्शन किसी सामान
को खरीदने के लिए पहले से ही तय कीमत के
भुगतान पर लगने वाले टीडीएस से जुड़ा है।नए
सेक्न के तहत 50 लाख रुपए से ऊपर की
कारोबारी खरीद पर 0.10 फीसदी टीडीएस काटा
जाएगा। अगर पिछले साल किसी कारोबारी का
टर्नओनर 10 करोड़ या उससे अधिक रहा है तो
इस साल वह 50 लाख से ऊपर तक का माल
खरीद सकेगा। इससे ऊपर की बिक्री होगी,
टीडीएस कटेगा। एक जुलाई से 206 एबी सेक्शन
भी प्रभाव में आ जाएगा। इसके तहत, अगर
विक्रेता ने दो साल तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं
किया तो यह टीडीएस 5 प्रतिशत हो जाएगा। यानी
पहले जो टीडीएस 0.10 था, उसके पांच फीसदी
होने का मतलब है कि टीडीएस की दर 50 गुना
बढ़ जाएगी।
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हिस
युगपक्ष
📒CP MEDIA
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BAHUBHASHI
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