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सुप्रीम कोर्ट ने दिये निर्देश
देश के सभी थानों, जांच एजेंसियों
दफ्तरों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
नई दिल्ली । देश भर के थानों में
सीसीटीवी लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने
निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश
भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को
निर्देश दिया है कि सही भावना से कोर्ट
के आदेश को लागू कराया जाए। थाने का
एसएचओ तमाम डाटा और सीसीटीवी
के रखरखाव के लिए जिमेदार होगा और
एसएचओ इस बात को सुनिश्चित करेगा
कि सीसीटीवी वर्किंग कंडिशन में रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश
दिया है कि वह सीबीआई, ईडी,
एनआईए, एनसीबी, डीआरआई,
सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन आदि के
दतर में भी सीसीटीवी लगाए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी,
कैबिनेट सेक्रेटरी या फिर होम सेक्रेटरी
हलफनामा दायर कर बताएं कि अदालत
के आदेश का पालन के लिए एशन
प्लान या है और टाइम लाइन या
होगी। अदालत ने इसके लिए छह हते
का वक्त दिया है।
लॉकअप से लेकर थाने
के चप्पे-चप्पे पर
सीसीटीवी लगाए जाएं
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिंटन
एफ नरीमन की अगुवाई वाली बेंच ने कहा
कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सुनिश्चित
करे कि हर पुलिस थाने में सीसीटीवी लगाए
जाएं। और थाने का कोई भी एरिया सीसीटीवी
के कवरेज से बाहर न रहे। सभी एंट्री और
एग्जिट पर सीसीटीवी की नजर होनी चाहिए।
अदालत ने कहा कि मेन गेट के अलावा सभी
लॉकअप में सीसीटीवी होने चाहिए। साथ ही
सभी कोरिडोर, लॉबी, रिसेप्सन, इंस्पे-
टर के
कमरे, सब इंस्पे-
टर के कमरे, ड्यूटी रूम
और थाने के कैंपस भी सीसीटीवी के
निगरानी में रहेगा। सीसीटीवी नाइट विजन
वाला होना चाहिए और इसमें विडियो और
ऑडिटो फूटेज हो। जहां भी देश भर में थाने
में नेट और बिजली की उपलधता नहीं है
वहां बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने
की जिमेदारी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों
की होगी। बिजली के लिए सोलर और विंड
इनर्जी की व्यवस्था की जाए।
हिस
युगपक्ष
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