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अब आमजन ले सकेंगे आनलाइन विधिक सेवा, ‘म्हारी योजना म्हारो अधिकार’ ऑन लाईन विधिक सेवा शिविर शुरू
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🔊 नालसा विधिक सेवा शिविर ’म्हारी योजना म्हारो अधिकार’ अभियान की शुरूआत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर द्वारा ऑनलाईन नालसा (म्हारी योजना म्हारो अधिकार) अभियान का शुभारंभ बीकानेर न्यायक्षेत्र की तालुका विधिक सेवा समिति, डूंगरगढ़ से किया जाएगा। अभियान के सफल संचालन व प्रचार-प्रसार हेतु आज जिला एवं सेशन न्यायाधीश मदनलाल भाटी द्वारा जिला न्यायालय परिसर, बीकानेर से मोबाईल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश नायक, अधिवक्तागण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। प्राधिकरण के सचिव, पवन कुमार अग्रवाल ने बताया कि वैश्विक महामारी कॉविड-19 के कारण जन सामान्य की गतिविधियां एवं विधिक व्यवस्था प्रभावित हुई है, जिसका प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र जिसमें आमजन भी सम्मिलित है, पर पड़ रहा है। इस कॉविड-19 संक्रमण काल में व्यक्तिगत उपस्थिति व सोशियल डिस्टेंसिंग के मानकों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित नहीं किया जा सकता, इस कारण से पूर्व की तरह शिविर का वृहद रूप से आयोजन किया जाना संभव नहीं। ऐसे में लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने व जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त अभियान का आयोजन ऑनलाईन किया जा रहा है। उक्त अभियान का आयोजन दिनांक 08.10.2020 से दिनांक 21.10.2020 तक तालुका विधिक सेवा समिति, डूंगरगढ़ में किया जा रहा है, जिसमें केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा गरीबों व असहाय व्यक्तियों हेतु जारी सभी प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं हेतु पात्र व्यक्तियों का चिन्ह्किरण किया जाएगा तथा चिन्ह्ति अभ्यर्थियों का आवेदन ऑनलाईन/ऑफलाईन दोनों ही माध्यम से करवाया जा सकेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर के हैल्पलाईन नं. 8306002108 पर भी घर बैठे कॉल कर अपनी डिटेल नोट करवाकर भी अपना नाम जनकल्याणकारी योजना के लिए दर्ज करवा सकते है। इसके अतिरिक्त ऐसी योजनाएं जिनमें आवेदन ऑफलाईन किया जा सकता है तो अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन व आवश्यक दस्तावेज तालुका विधिक सेवा समिति, डूंगरगढ़ के कार्यालय में जरिए ई-मेल, व्हाट्सअप या व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। तत्पश्चात् लाभार्थी का आवेदन ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से संबंधित विभाग को पहुंचाया जावेगा। अब आमजन ले सकेंगे आनलाइन विधिक सेवा, ‘म्हारी योजना म्हारो अधिकार’ ऑन लाईन विधिक सेवा शिविर शुरू:: आमजन को विधिक सेवा व सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से‘म्हारी योजना म्हारो अधिकार’ ऑन लाईन विधिक सेवा शिविर शुरू
जयपुर, 8 अक्टूबर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा शिविर नवीन मानकों के साथ ऑन लाईन विधिक सेवा शिविर ‘म्हारी योजना म्हारो अधिकार’ का गुरूवार को शुभारम्भ हुआ। शिविर का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के चलते आम जनता में विधियों एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने व उनकी विधिक आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान करना है। प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय श्री संगीत लोढ़ा ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में एक-एक चयनित पंचायत समिति में इस विधिक सेवा का आयोजन किया जा रहा है।
न्यायाधीश श्री संगीत लोढ़ा ने बताया कि ऑन लाईन विधिक सेवा शिविर के माध्यम से केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की पात्रता रखने वाला कोई भी व्यक्ति प्रार्थना-पत्र मय दस्तावेज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति के कार्यालय में ई-मेल द्वारा तथा व्हॉट्सएप पर या व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्प लाईन नम्बर पर भी घर बैठे कॉल कर अपनी डिटेल नोट करवाकर भी अपना नाम जनकल्याणकारी योजना के लिए दर्ज करवा सकता है। ऎसी स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लाभार्थी का आवेदन ऑन लाईन/ऑफ लाईन माध्यम से संबंधित विभाग को प्रेषित किया जायेगा व साथ ही यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदक को योजना का लाभ प्रदान कर दिया गया है। यदि किसी स्थानीय अधिकारी की लापरवाही पाई जाती है, तो रालसा द्वारा उच्च स्तर पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया जायेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सेवा अभियान का संचालन 15 दिन तक (10 दिन तक चिन्हीकरण व आवेदन की प्रक्रिया एवं 5 दिन तक विभागों से फॉलो-अप की कार्यवाही) लगातार चयनित पंचायत समिति में की जा रही है।
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