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खबरों में बीकानेर 🎤 🌐 काम 6pm पर बंद, 7pm बाद कोई बाहर न दिखे,
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जिले की सम्पूर्ण सीमा में 17 मई तक बढ़े प्रतिबंधात्मक आदेश
जिला मजिस्ट्रेट ने एक अन्य आदेश जारी कर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेश(लाॅकडाउन) 17 मई तक बढ़ा दिए हैं। आदेशानुसार 5 या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे तथा कोई भी व्यवसायी, अधिकारी, कर्मचारी तथा आम नागरिक कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए जारी एडवाइजरी का उल्लंघन नहीं करेगा। सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। आपात स्थिति या आवश्यक मांग होने पर सक्षम अधिकारी अथवा नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास प्राप्त किया जा सकता है। ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी, कर्मचारी या चिकित्सक अथवा पैरामेडिकल स्टाॅफ के आने जाने के लिए अधिकारिक पहचान पत्र पर्याप्त होगा। सभी अनुमत कार्यस्थल दुकानें, कार्यालय, कारखाना आदि सायं 6 बजे से पूर्व बंद कर दिए जाएंगे ताकि स्टाफ सात बजे तक अपने घर पहुंच सके ।
जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने बताया कि कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्रों में पृथक से जारी की गई निषेधाज्ञा पहले की भांति ही प्रभाव में रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वाले सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269 तथा 270 एवं राजस्थान एपीडेमिक डीजीज एक्ट 1957 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने एक अन्य आदेश जारी कर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेश(लाॅकडाउन) 17 मई तक बढ़ा दिए हैं। आदेशानुसार 5 या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे तथा कोई भी व्यवसायी, अधिकारी, कर्मचारी तथा आम नागरिक कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए जारी एडवाइजरी का उल्लंघन नहीं करेगा। सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। आपात स्थिति या आवश्यक मांग होने पर सक्षम अधिकारी अथवा नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास प्राप्त किया जा सकता है। ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी, कर्मचारी या चिकित्सक अथवा पैरामेडिकल स्टाॅफ के आने जाने के लिए अधिकारिक पहचान पत्र पर्याप्त होगा। सभी अनुमत कार्यस्थल दुकानें, कार्यालय, कारखाना आदि सायं 6 बजे से पूर्व बंद कर दिए जाएंगे ताकि स्टाफ सात बजे तक अपने घर पहुंच सके ।
जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने बताया कि कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्रों में पृथक से जारी की गई निषेधाज्ञा पहले की भांति ही प्रभाव में रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वाले सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269 तथा 270 एवं राजस्थान एपीडेमिक डीजीज एक्ट 1957 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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