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ऋण देने हेतु आवेदन पत्र देने की अवधि 15 फरवरी तक बढ़ाई
बीकानेर, 5 फरवरी। राजस्थान अनुसूचित जाति जन जाति वित एवम् विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवम् विशेष योग्यजन वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु विभिन्न योजनाओ मे ऋण देने हेतु आवेदन पत्र देने की अवधि 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। ऋण लेने के इच्छुक आवेदक द्वारा अपनी स्वंय की एसएसओ आईडी के माध्यम से वेब पोर्टल अनुजा निगम (।छन्श्र। छप्ळ।ड) पर स्वंय एवं ई-मित्र के माध्यम से आॅनलाईन आवेदन कर सकते है। जिसकी हार्ड काॅपी मय दस्तावेज कार्यालय अनुजा निगम बीकानेर में जमा करवा सकते हैं।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत लघु ऋण वित्त, महिला समृद्धि योजना हेतु 60 हजार, जीप टैक्सी/शिफ्ट डिजाइर/एक्सेंट/इसी प्रकार के अन्य सभी वाहन हेतु 10 लाख, आॅटो रिक्शा सवारी योजना 3 लाख, ईलेक्ट्रीक बैटरी चालक रिक्शा हेतु 1.5 लाख, ट्रैक्टर मय ट्रोली हेतु 7 लाख, महिला अधिकारिता योजना हेतु 1 लाख एवं बकरी पालन हेतु 20 हजार के ऋण हेतु आॅनलाईन आवेदन कर सकते है। योजनाओं में प्रार्थी की आय शहरी क्षेत्र में 60,120 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 54,300 तक 10,000 अनुदान देय है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत महिला समृद्धि/ लघु ऋण वित्त/महिला किसान/शिल्प समृद्धि/लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना हेतु 50 हजार, लघु व्यवसाय शहरी योजना हेतु 1 लाख, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाईट एवं कृषि कार्य) हेतु 5 लाख, शिक्षा ऋण योजना (कोर्स के अनुसार) हेतु 10 लाख, जीप टैक्सी/शिफ्ट डिजाइर/एक्सेंट/इसी प्रकार के अन्य सभी वाहन हेतु 10 लाख, आॅटो रिक्शा सवारी योजना 3 लाख, ईलेक्ट्रीक बैटरी चालक रिक्शा हेतु 1.5 लाख, ट्रैक्टर मय ट्रोली हेतु 7 लाख, महिला अधिकारिता योजना हेतु 1 लाख, पाॅली हाउस योजना हेतु 25 लाख एवं बकरी पालन हेतु 20 हजार के ऋण हेतु आॅनलाईन आवेदन कर सकते है। योजनाओं में प्रार्थी की आय शहरी क्षेत्र में 60,120 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 54,300 तक 10,000 अनुदान देय है। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत न्यू स्वर्णिमा योजना (केवल महिलाओं के लिए) हेतु 65 हजार, महिला समद्धि योजना (केवल महिलाओं के लिए) हेतु 55 हजार, सूक्ष्म वित्त योजना हेतु 55 हजार, कृषि स्थापना (सोलर लाईट/सोलर पम्प) हेतु 5 लाख एवं छोटे व्यवसाय/कारीगर/व्यावसायिक संगठन योजना हेतु 60 हजार रुपए के ऋण हेतु आॅनलाईन आवेदन कर सकते है। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत ऋण हेतु आॅनलाईन आवेदन कर सकते है। योजना में 50,000रुपए का अनुदान देय है।
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ऋण देने हेतु आवेदन पत्र देने की अवधि 15 फरवरी तक बढ़ाई
बीकानेर, 5 फरवरी। राजस्थान अनुसूचित जाति जन जाति वित एवम् विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवम् विशेष योग्यजन वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु विभिन्न योजनाओ मे ऋण देने हेतु आवेदन पत्र देने की अवधि 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। ऋण लेने के इच्छुक आवेदक द्वारा अपनी स्वंय की एसएसओ आईडी के माध्यम से वेब पोर्टल अनुजा निगम (।छन्श्र। छप्ळ।ड) पर स्वंय एवं ई-मित्र के माध्यम से आॅनलाईन आवेदन कर सकते है। जिसकी हार्ड काॅपी मय दस्तावेज कार्यालय अनुजा निगम बीकानेर में जमा करवा सकते हैं।
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राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत महिला समृद्धि/ लघु ऋण वित्त/महिला किसान/शिल्प समृद्धि/लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना हेतु 50 हजार, लघु व्यवसाय शहरी योजना हेतु 1 लाख, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाईट एवं कृषि कार्य) हेतु 5 लाख, शिक्षा ऋण योजना (कोर्स के अनुसार) हेतु 10 लाख, जीप टैक्सी/शिफ्ट डिजाइर/एक्सेंट/इसी प्रकार के अन्य सभी वाहन हेतु 10 लाख, आॅटो रिक्शा सवारी योजना 3 लाख, ईलेक्ट्रीक बैटरी चालक रिक्शा हेतु 1.5 लाख, ट्रैक्टर मय ट्रोली हेतु 7 लाख, महिला अधिकारिता योजना हेतु 1 लाख, पाॅली हाउस योजना हेतु 25 लाख एवं बकरी पालन हेतु 20 हजार के ऋण हेतु आॅनलाईन आवेदन कर सकते है। योजनाओं में प्रार्थी की आय शहरी क्षेत्र में 60,120 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 54,300 तक 10,000 अनुदान देय है। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत न्यू स्वर्णिमा योजना (केवल महिलाओं के लिए) हेतु 65 हजार, महिला समद्धि योजना (केवल महिलाओं के लिए) हेतु 55 हजार, सूक्ष्म वित्त योजना हेतु 55 हजार, कृषि स्थापना (सोलर लाईट/सोलर पम्प) हेतु 5 लाख एवं छोटे व्यवसाय/कारीगर/व्यावसायिक संगठन योजना हेतु 60 हजार रुपए के ऋण हेतु आॅनलाईन आवेदन कर सकते है। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत ऋण हेतु आॅनलाईन आवेदन कर सकते है। योजना में 50,000रुपए का अनुदान देय है।
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