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हाउजिंग लोन ब्याज पर 3.5
लाख रुपये तक टैक्स लाभ
नई दिल्ली । विा मंत्री निर्मला
सीतारमण ने बजट 2020 पेश करते
हुए कहा कि हाउजिंग लोन के याज
भुगतान पर मिलने वाली 3.5 लाख
रुपये तक के टै-
स छूट को 31 मार्च
2021 तक के लिए बढ़ा दिया है।
पिछले बजट में निर्मला सीतारमण ने
हाउजिंग लोन के याज पर टै-
स छूट
सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.5
लाख रुपये कर दिया गया था। मोदी
सरकार ने जुलाई 2014 में अपने पहले
बजट में इसे 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर
2 लाख रुपये किया था।
होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट
और इंटरेस्ट दोनों के रीपेमेंट पर टै-
स
बचाने की सुविधा मिलती है। एक
सेल्फ-ऑ-
यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए
आपके होम लोन के इंट्रेस्ट के रीपेमेंट के
लिए, आईटी ऐ-
ट के से-
शन 24क्च के
तहत आपकी टोटल इनकम में से
डिड-
शन के रूप में ज्यादा से ज्यादा 2
लाख रुपये तक -
लेम किया जा सकता
है, जिसे बढ़ाकर अब 3.5 लाख रुपये
कर दिया गया था। सरकार के इस
ऐलान का फायदा मिडिल -
लास के उन
घर खरीदारों को मिलेगा जो 31 मार्च
2021 से पहले लोन लेकर 45 लाख
रुपये तक का घर खरीदते हैं। हाउजिंग
लोन पर याज के भुगतान के बदले वह
1.5 लाख रुपये अधिक डिड-
शन प्राप्त
करेंगे। मौजूदा इनकम टै-
स कानून होम
लोन्स पर कई तरह के टै-
स लाभ देता
है जो घर के प्रकार पर निर्भर करता है,
जैसे घर अपने रहने के लिए खरीद रहे
हैं या किराये पर लगाने के लिए।
■ साभार - युगपक्ष
📒 📰 📑 पढ़ना और पढ़ाना जीवन सफल बनाना 📚 📖 📓
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हाउजिंग लोन ब्याज पर 3.5
लाख रुपये तक टैक्स लाभ
नई दिल्ली । विा मंत्री निर्मला
सीतारमण ने बजट 2020 पेश करते
हुए कहा कि हाउजिंग लोन के याज
भुगतान पर मिलने वाली 3.5 लाख
रुपये तक के टै-
स छूट को 31 मार्च
2021 तक के लिए बढ़ा दिया है।
पिछले बजट में निर्मला सीतारमण ने
हाउजिंग लोन के याज पर टै-
स छूट
सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.5
लाख रुपये कर दिया गया था। मोदी
सरकार ने जुलाई 2014 में अपने पहले
बजट में इसे 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर
2 लाख रुपये किया था।
होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट
और इंटरेस्ट दोनों के रीपेमेंट पर टै-
स
बचाने की सुविधा मिलती है। एक
सेल्फ-ऑ-
यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए
आपके होम लोन के इंट्रेस्ट के रीपेमेंट के
लिए, आईटी ऐ-
ट के से-
शन 24क्च के
तहत आपकी टोटल इनकम में से
डिड-
शन के रूप में ज्यादा से ज्यादा 2
लाख रुपये तक -
लेम किया जा सकता
है, जिसे बढ़ाकर अब 3.5 लाख रुपये
कर दिया गया था। सरकार के इस
ऐलान का फायदा मिडिल -
लास के उन
घर खरीदारों को मिलेगा जो 31 मार्च
2021 से पहले लोन लेकर 45 लाख
रुपये तक का घर खरीदते हैं। हाउजिंग
लोन पर याज के भुगतान के बदले वह
1.5 लाख रुपये अधिक डिड-
शन प्राप्त
करेंगे। मौजूदा इनकम टै-
स कानून होम
लोन्स पर कई तरह के टै-
स लाभ देता
है जो घर के प्रकार पर निर्भर करता है,
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हैं या किराये पर लगाने के लिए।
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