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खबरों में बीकानेर 🎤 🌐
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धारा 144 लागू
जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम द्वारा जारी आदेशानुसार निगम क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से किसी प्रकार का आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तोल, बन्दूक, धारदार हथियार जैसे तलवार, फरसा, चाकू, भाला, बरछी, गुप्ती, कटार जैसे किसी धातू के शस़्त्र के रूप में बना हो तथा लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण नहीं कर सकेगा, न ही घूमेगा व प्रदर्शन करेगा। कोई व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा, न ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की अवधि तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। जिले में कोई व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल, संस्था किसी जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक मीटिंग में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर) का उपयोग सुबह छह बजे से रात दस बजे तक की अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही कर सकेगा।
गौतम ने बताया कि इंटरनेट व सोशल मीडिया के माध्यम से किसी धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा ना ही ऐसी कोई सामग्री इन साइट्स पर अपलोड करेगा। राजनीतिक दल मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि किसी भी धार्मिक स्थान का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नहीं करें। प्रत्याशी व राजनीतिक दल को चुनाव प्रचार के दौरान निजी सम्पतियों आदि का इस्तेमाल बिना मालिक की लिखित अनुमति के नहीं कर सकते। राजनीतिक दल व प्रत्याशी को प्रचार-प्रसार के लिए सभा, जुलूस, रैली आदि के आयोजन से पूर्व आवश्यक रूप से अनुमति लेनी होगी तथा सभा जुलूस के दौरान आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
गौतम ने बताया कि सार्वजनिक सभा आदि में ध्वनिविस्तारक यंत्रों की अनुमति के लिए सक्षम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) होंगे तथा निगम क्षेत्र में जुलूस के लिए अनुमति जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त करनी होगी। मतदान के दिन मतदान केन्द्र से तथा मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से दो सौ मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सैल फोन, वायरलैस आदि के उपयोग पर रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि आदेश की अवहेलना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
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