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1959-60 में जन्में 993 बीमादार कर्मचारियों के बीमा 1 अप्रैल को होंगे परिपक्व

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993 बीमेदारों के बीमा परिपक्व


बीकानेर, 8 जनवरी। राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत  कर्मचारी जिनकी जन्मतिथि 1.4.1959 से 31.3.1960 तक है उनकी राज्य बीमा पाॅलिसी 01-04-2019 को परिपक्व होने जा रही है। जिले में कुल 993 बीमेदारों के बीमा परिपक्वता स्वत्व के मामलें 01 अप्रेल को परिपक्व हो रहे हैं ।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग संयुक्त निदेशक, अशोक कुमार जोशी के अनुसार इस कार्यालय द्वारा समस्त बीमेदारांे एवं उनके आहरण एवं वितरण अधिकारियों को इस संबंध में पत्र प्रेषित किये जा चुके है तथा मुख्यालय-जयपुर स्तर पर ऐसे बीमेदारों को जरिये एस.एम.एस. सूचना प्रेषित की जा चुकी है। किसी कारणवश इस संबंध में पत्र या एस एम एस नहीं भी मिला है तो भी वे कर्मचारी आवेदन करें।      उन्होंने समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों एवं बीमेदारों से आग्रह किया है कि वे आॅनलाईन परिपक्वता स्वत्व प्रपत्र की पूर्ति कर स्वत्व प्रपत्र का प्रिण्ट लेकर, डीडीओ से आॅनलाईन व आॅफलाईन फाॅरवर्ड करवाते हुए दावा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में अविलम्ब जमा करावें,जिससे पाॅलिसी परिपक्वता दावों का निस्तारण समय पर किया जाकर उनके बैंक खाते में राशि जमा करवाई जा सके ।

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भारत-पाकिस्तान सीमा पर रात्रिकालीन कफ्र्यू में दो माह की वृद्धि


बीकानेर, 8 जनवरी।   जिला मजिस्टेªट, कुमारपाल गौतम ने दंड संहिता की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले से लगने वाली भारत-पाकिस्तान सीमा पर रात्रिकालीन कफ्र्यू में दो माह की वृद्धि की है।

इस संबंध में जारी आदेश में बताया गया कि भारत पाकिस्तान सीमा पर तस्करी, घूसपैठ व अन्य असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए के लिए यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में बीकानेर जिले से लगते दो किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले निवासियों एवं गमनाकमन करने वाले लोगों को निर्देशित किया है कि सीमावर्ती दो किलोमीटर क्षेत्र में बिना वैध अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्र में गमनागमन व भ्रमण नहीं करें। जिला मजिस्टेªट ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र में तहसील पूगल, खाजूवाला एवं कोलायत के ग्राम बल्लर, गुलाम अलीवाला, सियासर चैगान, बैरियांवाली, करमवाला, गज्जेवाला, रणजीतपुरा, सांचू, अन्नेवाला, कबरेवाला, भूरासर व मगनवाला शामिल है,में शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक गमनागमन व विचरण पर प्रतिबंद रहेगा। खेत की सिंचाई व आवश्यक कार्य के लिए समीपस्थ बी.एस.एफ. बी.ओ.पी. से वैध अनुमति प्राप्त की जा सकती है।

आदेश में जिले के बज्जू, पूगल, खाजूवाला एवं छतरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित पी.सी.ओ.(पब्लिक टेलीफोन बूथ) के संचालकों को से किए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय काॅल्स के लिए अलग से रजिस्टर संधारित करने, काॅल का पूर्ण विवरण इंद्राज तथा किसी को भी पाकिस्तान के टेलीफोन कोड पर बात नहीं करवाने के लिए पाबंद किया गया है। किसी संदग्धि व्यक्ति द्वारा बात करने पर इसकी सूचना तत्काल निकट के पुलिस थाना देनी होगी।

आदेश में बीकानेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत समस्त मोबाइल कंपनियों के कार्यालयों, अधिकृत दुकानों, काउंटरों के संचालकों को भी निर्देश दिए गए है कि वे नई मोबाइल सिम विक्रय किये जाने से पूर्व उपयोगकर्ता से उसकी पूर्ण पहचान के प्रमाण यथा फोटो, स्थाई निवास का पते का प्रमाण,राशनकार्ड, आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बिजली, पानी के बिल की प्रति आदि की हस्ताक्षरयुक्त सुस्पष्ट छायाप्रति आवश्यक रूप से ले। छायाप्रति का मूल पत्रों से आवश्यक रूप से मिलान करें एवं उपभोक्ता का सत्यापन करने के पश्चात ही सिम एक्टीवेशन करवावें।

आदेश में निर्देश दिए गए है कि बीकानेर जिले के किसी भी क्षेत्र में जहां से पाकिस्तान लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, में कोई भी व्यक्ति, संस्था पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा तथा न ही किसी व्यक्ति, संस्था का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को सूचित किया गया है कि वाट्सएप ग्रुप बनाते समय किसी अनजान व्यक्तियों को समूह में शामिल नहीं किया जाए।

कुमार पाल गौतम ने आदेश में बताया कि बीकानेर की पाकिस्तान से सटी सीमा के समीप की कृषि भूमि का आवंटन विभिन्न व्यक्तियों को किया गया है, जिस पर कृषि कार्य के अतिरिक्त जिप्सम खनन एवं लघु व्ययवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए ठेके पर देश के विभिन्न प्रदेशों के कामगारों से कार्य करवाया जाता है। उन्होंने कार्य करवाने वाले व्यक्तियों एवं एजेन्सी से कार्यरत कामगारों की पहचान आवश्यक रूप से करवाने के निर्देश दिए है। कामगारों को मूल निवास-प्रमाण पत्र, पुलिस से करवाये गये चरित्र सत्यापन, पहचान-पत्र यथा वोटर आई.डी., राशनकार्ड, आधारकार्ड, पैनकार्ड, स्थाई निवास पते का प्रमाण आदि की प्रति समीपस्थ बी.0एस.ए.फ, बी.ओ.पी. एवं संबंधित पुलिस थानों में जमा करवानी होगी तथा कार्य के दौरान ऐसे समस्त कार्मिकों को अपना परिचय पत्र साथ में रखना होगा।

जिला मजिस्टेªट ने बताया कि आदेश की अवेहलना करने पर संबंधित व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत एक माह के साधारण कारावास की सजा व 200 रुपए का जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।

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रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता 13 जनवरी को होगी



बीकानेर,08 जनवरी। लॉयन्स क्लब उड़ान एवं लॉयन्स क्लब यूनीवर्सल द्वारा सामूहिक रूप से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया है । यह जानकारी लाॅयन क्लब उड़ान की डाॅ. दीपिका व्यास एवं इन्द्र कुमार चांडक ने दी।

उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता नियमानुसार हो सके इसलिये संस्था ने जिला रोलर स्केटिंग आमेचार एसोसिएशन बीकानेर से हाथ मिलाया है। यह प्रतियोगिता  स्केटिंग रिंग पार्क सार्दुलगंज में 13 जनवरी 2019 को प्रातः 9 बजे से रिंक रेस में एवं 4 कटेगरी क्वार्ट्ज /अडजस्टएबल /इनलाइन /प्रोफेशनल इनलाइन में करवाने की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि इसमें  4 से 16 वर्ष के लड़के एवंलड़कियाँ इसमें भाग ले सकेंगे । कार्यक्रम के कॉर्डिनेटर रवि पारीक को बनाया गया है।


प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु पात्र खिलाड़ी अपने गार्डियन की सहमति पत्र के साथ सायंकाल 5 से 7 तक एसोसिएशन आफिस में या योगिंद्र खत्री 9251463446 सोहन सिंह  8003877232 या लॉयन ऋषिराज थानवी 9462553553 से संपर्क कर सकते है।


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