बीकानेर : महंगी चीजें डब्बा सहित तौलने, कम माप-तौल एवं पैकेजिंग नियमों को धत्ता बता ग्राहकों की जेब हल्की करने वालों पर कार्रवाई वसूले 63,500 रुपए
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बीकानेर : महंगी चीजें डब्बा सहित तौलने, कम माप-तौल एवं पैकेजिंग नियमों को धत्ता बता ग्राहकों की जेब हल्की करने वालों पर कार्रवाई
वसूले 63,500 रुपए
कंज्यूमर केयर अभियान: सात दिन में 22 प्रकरण दर्ज, वसूली 63,500 रुपए शास्ति
बीकानेर,28 अक्टूबर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से दीपावली के मद्देनजर ‘कंज्यूमर केयर’ अभियान के तहत सात दिनों में 22 प्रकरण दर्ज किए जाकर कुल 63500 रुपए की शास्ति वसूल कर राजकोष में जमा करवाई गई है। यह अभियान 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा।
अभियान के तहत मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डब्बा तौलने, कम माप-तौल एवं पैकेजिंग नियमों में निर्धारित मापदंडों के तहत बिक्री नहीं करने जैसे कदाचारों की रोकथाम की जाएगी।
जिला रसद अधिकारी भागुराम महला ने बताया कि अभियान के अंतर्गत जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी भंवर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पवन सुथार, प्रर्वतन निरीक्षक एवं मनीष अवस्थी,
प्रवर्तन निरीक्षक की टीम ने विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के नियमों के तहत बीकानेर में कार्रवाई करते हुए तीन दिवसों में बेबी फूड्स इंटरनेशनल, रामजी फूड्स, चांडक फूड प्रोडक्ट व अर्जनसर तथा लूणकरणसर में श्री श्याम स्वीट्स तथा बिग्गाजी मिष्ठान भंडार पर औचक निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रोनिक वजन मशीन नियमानुसार सत्यापित नहीं होने पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम की धारा 24/33 तथा 53/3 के तहत पांचों फर्मों से 13 हजार रुपए शास्ति वसूली की गई।
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