बीकानेर : मिलावट पर अंकुश और उपभोक्ता हित में एक्शन - 17 प्रकरण दर्ज, ₹50,500 की शास्ति वसूल






-बीकानेर : मिलावट पर अंकुश और उपभोक्ता हित में एक्शन - 17 प्रकरण दर्ज, ₹50,500 की शास्ति वसूल 


*खबरों में बीकानेर*




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बीकानेर : मिलावट पर अंकुश और उपभोक्ता हित में एक्शन - 17 प्रकरण दर्ज,  ₹50,500  की शास्ति वसूल 

*कंज्यूमर केयर अभियान: पांच दिन में 17 प्रकरण दर्ज, वसूली 50,500 रुपए शास्ति*

बीकानेर, 25 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के स्पष्ट निर्देश हैं कि दीपावली के मद्देनजर प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिले तथा मिलावट करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हो। इसके मद्देनजर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलात विभाग द्वारा राज्यव्यापी कंज्यूमर केयर अभियान संचालित किया जा रहा है।

अभियान के दौरान उपभोक्ता हित संरक्षण एवं हितों के प्रति जागरूकता, मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा नहीं तौलने, कम माप-तौल एवं पैकेजिंग नियमों में निर्धारित मापदंडों के तहत बिक्री नहीं करने जैसे कुव्यवहारों की रोकथाम की सुनिश्चितता की जा रही है।

अभियान के तहत शुक्रवार को जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी भंवर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पवन सुथार, प्रर्वतन निरीक्षक एवं मनीष अवस्थी, प्रवर्तन निरीक्षक की टीम ने विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए कोलायत में तीन स्थानों-मां भटियाणी माजीसा मिष्ठान भंडार, श्रीकोलायत स्वीट्स तथा मूधंड़ा स्टोर्स पर औचक निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रोनिक वजन मशीन नियमानुसार सत्यापित नहीं होने पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम की धारा 24/33 तथा 53/3 के तहत तीनों फर्मों से प्रत्येक से दो हजार रुपए शास्ति वसूली की गई।

कंज्यूमर केयर अभियान के पांच दिनों में अब तक विभिन्न धाराओं में 17 प्रकरण दर्ज किए जाकर कुल 50500 रुपए की शास्ति वसूल कर राजकोष में जमा करवाई गई है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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