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सख्ती : फैक्ट्री या दुकान के बाहर ऐसा न किया तो जुर्माना... और वैसा हुआ तो फर्म घोषित हो सकती है "बोगस"
*जीएसटी विभाग की प्लेस विजिट अभियान में जीएसटी होल्डर इन बातों का रखें ध्यान : एडवोकेट गणेश शर्मा*
बीकानेर जिला उद्योग संघ के कानूनी सलाहकार एडवोकेट गणेश शर्मा एवं अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने उद्योग एवं व्यापार से जुड़े जीएसटी होल्डर को जीएसटी विभाग की प्लेस विजिट अभियान के तहत जरूरी सावधानियां रखने एवं निर्देशों की पालना करने के बारे में बताया कि जीएसटी डिपार्टमेंट 16 मई 2023से सभी जीएसटी होल्डर का प्लेस विजिट का अभियान 2 महीने चलाया जाएगा | फैक्ट्री या दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा होना चाहिए जिस पर जीएसटी नंबर, एड्रेस, फर्म का नाम लिखा होना चाहिए | जीएसटी के सर्टिफिकेट की प्रति अपने कारोबार स्थल पर प्रदर्शित होनी चाहिए | मुख्य रूप से यह सुनिश्चित कर लेवें की जिस जगह पर कारोबार चल रहा है वह एड्रेस जीएसटी सर्टिफिकेट में अपडेट होना चाहिए अन्यथा इस पर जुर्माना लग सकता है तथा उक्त परिसर में उपलब्ध माल को अघोषित माना जा सकता है | प्रत्येक उद्यमी व व्यापारी के पास सेल्स, परचेज के बिल एवं बहीयात होने चाहिए | यदि फेक्ट्री या दूकान किराए की है तो उसका मान्य किरायानामा होना चाहिए | अगर कारोबार कहीं और चल रहा है और जीएसटी सर्टिफिकेट में कोई दूसरा एड्रेस चल रहा है तो जीएसटी ऑफिसर आपकी फर्म को बोगस फर्म घोषित कर सकता है और कानूनी कार्यवाही कर सकता है । अपने मुख्य कारोबार स्थल के अलावा अन्य जगह पर गौदाम, अतिरिक्त व्यवसाय स्थल, फेक्ट्री या अन्यत्र ऑफिस खोल रखी है तो उसका इंद्राज अपने जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र में आवश्यक रूप से शीघ्र करवा लेवें |
C P MEDIA
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