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मृतका के परिजनों को मिला 35 लाख का मुआवजा
बीकानेर। सड़क दुर्घटना से संबंधित मामले में न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी न्यायाधिपति शंकरलाल गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए मृतक परिवार को 3500000 रूपये का मुआवजा सात प्रतिशत ब्याज सहित देने का निर्देश दिया। परिवादी की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट कुन्दन व्यास ने बताया कि 14.12.16 को राजकीय उमावि केला में अध्यापिका कमला देवी मारू को केला फांटे के पास पिकअप ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मारू गंभीर रूप से घायल हो गई। बाद में इलाज दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतका के पति शिवरतन मारू ने इसको लेकर छत्तरगढ़ थाना पुलिस में मामला दर्ज करवाया। इस सड़क दुर्घटना में साक्ष्य के बाद पिकअप चालक की गलती मानते हुए संबंधित बीमा कंपनी और वाहन चालक को संयुक्त व पृथक-पृथक रूप से जिम्मेवार माना। उक्त क्लेम प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने मृतका के पति को 3500000 रूपये से भी अधिक का मुआवजा बीमा कं पनी,वाहन मालिक,वाहन चालक को क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से 7 प्रतिशत ब्याज अदायगी तक अदा क रने के आदेश दिए।
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खुलासा
जे एन बिस्सा
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