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राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
हेल्थ केयर फेसेलिटिज ऑथोराईजेशन के लिए
31 दिसम्बर तक आवेदन जमा होंगे
जयपुर, 27 अगस्त। राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल ने शुक्रवार को आदेश जारी कर हेल्थ केयर फेेसेलिटिज को ऑथोराईजेशन प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा कराने के लिए 31 दिसम्बर 2020 तक के लिए छूट प्रदान की है।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अध्यक्ष श्री पवन कुमार गोयल ने बताया कि 31 दिसम्बर 2020 से पूर्व मण्डल में ऑथोराईजेशन/कन्सेन्ट आवेदन जमा कराने वाली हेल्थ केयर फेसेलिटिज को Back period fee जमा कराने से छूट रहेगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में छूट प्रदान करने हेतु निधारित समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा सभी हेल्थ केयर फेसेलिटिज को तत्काल कन्सेन्ट/ऑथोराईजेशन प्राप्त करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि कन्सेन्ट/ऑथोराईजेशन नहीं होने पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा उनके विरूद्ध सख्त र्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी हेल्थ केयर फेसेलिटिज की होगी।
उल्लेखनीय है कि सभी हेल्थ केयर फेसेलिटिज सरकारी एवं गैर सरकारी हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, क्लिनिक्स, डिस्पेन्सरीज, वेटेरनरी संस्थान, एनिमल हाउस, पेथोलोजिकल लेब्स, ब्लड बैंक, आयुष हॉस्पिटल, क्लिनिकल एसटब्लीशमेंट इत्यादि को बायो मेडिकल वेस्ट नियम 2016 के अन्तर्गत संचालन सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के द्वारा भी सभी हेल्थ केयर फेसेलिटिज को ऑथोराईजेशन/सम्मति प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है। राज्य मंडल द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किए गए है।
बायो मेडिकल वेस्ट नियमों की पालना कराने एवं अधिक से अधिक हेल्थ केयर फेसेलिटिज को बायो मेडिकल वेस्ट रूल्स के तहत् ऑथोराईजेशन एवं केन्सेन्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की दृष्टि से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा एक नवम्बर, 2019 को आदेश जारी कर Back period fee में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। जिसके तहत् 31 मार्च, 2020 से पूर्व मण्डल में ऑथोराईजेशन/कन्सेन्ट आवेदन जमा कराने वाली हेल्थ केयर फेसेलिटिज को Back period fee जमा कराने से छूट प्रदान की गयी थी।
उन्होंने बताया कि अभी भी कई हेल्थ केयर फेसेलिटिज ऑथोराईजेशन एवं सम्मति प्राप्त किए बिना संचालित हो रहे है। सम्मति प्राप्त करने मेंं आ रही कठिनाईयों में से एक कठिनाई ऑथोराईजेशन एवं सम्मति प्राप्त करने हेतु Back period fee जमा कराने की अनिवार्यता है।
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