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अत्यावश्यक वाहनों के पास जारी करने के लिए अधिकारी अधिकृत,
जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
बीकानेर, 24 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम जिले में लाॅक डाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं और अत्यावश्यक परिस्थितियों में वाहनोें के आवागमन को अनुमति देते हुए पास जारी करने हेतु विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत किया है।
गौतम ने बताया कि जिले के अंदर वाहनों हेतु, एलपीजी गैस व पेयजल व अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर को पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसी प्रकार मुख्यालय से बाहर जाने वाले वाहनों हेतु प्रादेशिक व जिला परिवहन अधिकारी पास जारी करने के लिए अधिकृत होंगे। साथ ही सामान्य व्यवस्था व राजकीय कर्मचारी हेतु उपखंड मजिस्ट्रेट अनुमति देने के लिए अधिकृत होंगें । इसी प्रकार केमिस्टों, अनाज व्यापारियों, डेयरी व्यवसाय व दुग्ध व्यवस्था व मेडिकल चिकित्सा व्यवस्था से सम्बंधित वाहन जारी करने के लिए तहसीलदार बीकानेर को अधिकृत किया गया है। अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन को निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सूचनाओं के साथ वाहन का प्रकार व वाहन संख्या व अवधि का उल्लेख करना होगा। इसी प्रकार निजी वाहन को अनुमति देने के लिए निर्धारित प्रपत्र में सूचनाओं के साथ पहचान पत्र की प्रति व दो पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करनी होगी। गौतम ने बताया कि सभी उपखंड मजिस्ट्रेट व तसहीलदार अपने-अपने क्षेत्र में इन व्यवस्थाओं से सम्बंधित अनुमति पत्र पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।
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अत्यावश्यक वाहनों के पास जारी करने के लिए अधिकारी अधिकृत,
जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
बीकानेर, 24 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम जिले में लाॅक डाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं और अत्यावश्यक परिस्थितियों में वाहनोें के आवागमन को अनुमति देते हुए पास जारी करने हेतु विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत किया है।
गौतम ने बताया कि जिले के अंदर वाहनों हेतु, एलपीजी गैस व पेयजल व अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर को पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसी प्रकार मुख्यालय से बाहर जाने वाले वाहनों हेतु प्रादेशिक व जिला परिवहन अधिकारी पास जारी करने के लिए अधिकृत होंगे। साथ ही सामान्य व्यवस्था व राजकीय कर्मचारी हेतु उपखंड मजिस्ट्रेट अनुमति देने के लिए अधिकृत होंगें । इसी प्रकार केमिस्टों, अनाज व्यापारियों, डेयरी व्यवसाय व दुग्ध व्यवस्था व मेडिकल चिकित्सा व्यवस्था से सम्बंधित वाहन जारी करने के लिए तहसीलदार बीकानेर को अधिकृत किया गया है। अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन को निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सूचनाओं के साथ वाहन का प्रकार व वाहन संख्या व अवधि का उल्लेख करना होगा। इसी प्रकार निजी वाहन को अनुमति देने के लिए निर्धारित प्रपत्र में सूचनाओं के साथ पहचान पत्र की प्रति व दो पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करनी होगी। गौतम ने बताया कि सभी उपखंड मजिस्ट्रेट व तसहीलदार अपने-अपने क्षेत्र में इन व्यवस्थाओं से सम्बंधित अनुमति पत्र पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।
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