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आरएनआई कार्यालय अब
बनेगा प्रेस रजिस्ट्रार जनरल
न्यूज वेबसाइट्स का भी होगा पंजीकरण
नई दिल्ली। भारत सरकार का
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कानून में
संशोधन कर वेबसाइट्स के माध्यम से
न्यूज कास्ट करने वाले चैनलस पर भी
पंजीकरण अनिवार्य करने का नियम लाने
जा रही है। इस बारे में तैयार किए गए
'रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एण्ड
पीरियोडिकल बिल 2019Ó के ड्राफ्ट में
कहा गया है कि जो व्यवसायिक न्यूज
का टेलीकास्ट करते है उन्हें रजिस्ट्रार के
पास स्वयं को पंजीकृत करवाना होगा
और इस बारे में नियमों की अनुपालना
करनी होगी। हालांकि बिल में यह नहीं
बताया गया है कि प्रकाशित होने वाले
समाचार पत्र जो कि अपनी वेबसाइट्स
चलाते है उनको पंजीकरण करवाना होगा
अथवा नहीं।
बिल में प्रावधान किया गया है कि
डिजिटल मीडिया पर जो भी समाचार
प्रसारित किये जायेंगे चाहे वे इन्टरनेट,
क प्यूटर या मोबाइल नेटवर्क पर हो,
उन्हें अपनी सामग्री ऑडियो, विडियो
और ग्राफि-
स को इस दायरे में लाना
होगा। बिल में यह भी प्रावधान है कि
भविष्य में भारत के समाचार पत्रों की
पंजीयक कार्यालय का नाम प्रेस रजिस्ट्रार
जनरल कार्यालय होगा। यह कार्यालय
समाचार पत्रों के प्रकाशकों और मुद्रकों
से प्रति वर्ष वार्षिक विवरण प्राप्त करेंगे
और समाचार पत्रों की प्रसार सं या की
जांच और पुष्टि करेंगे। इसके अलावा
पंजीकरण को रिवाइज करना समाप्त
करना अथवा सस्पेंड करने की कार्यवाही
करेंगे। इसके अलावा इस कानून में प्रेस
रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय में एक
अपीलेट बोर्ड कार्यालय की स्थापना की
जायेगी। जिसका नाम प्रेस एण्ड
रजिस्ट्रेशन अपीलेट बोर्ड होगा जिसके
अध्यक्ष प्रेस कॉन्सिल ऑफ इण्डिया के
चेयरमैन व सदस्य परिषद के मै बर होंगे।
सूत्रों ने बताया कि यह बिल डिजिटल
मीडिया पर प्रसारित होने वाले समाचारों
को नियमित करने के उद्देश्य से लाया
जा रहा है। वर्तमान में चल रहे प्रेस एण्ड
बुकस रजिस्ट्रेशन अधिनियम का वर्तमान
विधेयक स्थान लेगा।
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